दो से अधिक शस्त्र रखने पर रोक, थाने में कराना होगा जमा; प्रशासन ने जारी किया ये अहम निर्देश

गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित आयुध अधिनियम आज से लखनऊ में लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया। अब राजधानी में कोई भी शस्त्र धारक दो से अधिक असलहे नहीं रख सकेगा।

Asianet News Hindi | Published : Jun 23, 2020 1:58 PM IST

लखनऊ(Uttar Pradesh).  गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित आयुध अधिनियम आज से लखनऊ में लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया। अब राजधानी में कोई भी शस्त्र धारक दो से अधिक असलहे नहीं रख सकेगा। जिनके पास दो से अधिक शस्त्र हैं उनको तीसरा जमा कराना होगा। पिछले साल ही गृह मंत्रालय ने नई आयुध नियमावली को मंजूरी दी थी। इसके तहत अब शस्त्र लाइसेंस तीन के बजाए पांच साल में नवीनीकरण कराया जा सकेगा।

जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश की ओर से आदेश आज जारी किया गया है। गृह मंत्रालय ने बीते वर्ष दिसंबर में आयुध अधिनियम में कई अहम बदलाव किए थे। इसके तहत एक व्यक्ति के पास अधिकतम दो शस्त्र के अलावा नवीनीकरण पांच साल में किया जाएगा। 30 जून तक यूनिक आइडी नंबर कई बार नोटिस के बावजूद जिन शस्त्र लाइसेंस धारकों ने यूनिक आइडेंटीफिकेशन नंबर (यूआइएन) नहीं लिया है उनका 30 जून के बाद लाइसेंस अवैध माना जाएगा। करीब एक हजार ऐसे शस्त्र धारक हैं जिन्होंने अब तक अपना यूआइएन नहीं लिया है।

गृह मंत्रालय ने जारी किया ये निर्देश 
गृह मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी कर सभी शस्त्र धारकों को आइडेंटीफिकेशन नंबर नंबर लेने के निर्देश दिए थे। गृह सचिव की ओर से प्रशासन को भेजे गए पत्र में कहा गया था कि निर्धारित अवधि के बाद जिनके पास आइडेंटीफिकेशन नंबर नंबर नहीं हों उनके लाइसेंस को अवैध मानते हुए जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। शस्त्र अनुभाग के मुताबिक इसके बाद से लगातार इसकी अवधि बढायी गयी लेकिन तमाम शस्त्र धारक अब तक नंबर नहीं ले सके हैं। देश भर के समस्त शस्त्र धारकों का राष्ट्रीय डेटा बेस तैयार किया जा रहा है जिसे आधार कार्ड से भी लिंकअप किया जाएगा। इसके तैयार होने के बाद एक यूआइडी नंबर डालते ही लाइसेंस धारक को पूरा रिकार्ड सामने होगा।  

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