बरेली: 7 दिन बाद जिदगी से जंग हार गया आर्मी का जवान, TTE ने चलती ट्रेन से दिया था धक्का, बढ़ेगी हत्या की धारा

यूपी के बरेली में राजधानी एक्सप्रेस से TTE ने एक फौजी को धक्का दिया था। उस फौजी की बुधवार रात इलाज के दौरान मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी TTE के खिलाफ हत्या की धारा बढ़ाने की तैयारी की जा रही है।

Asianet News Hindi | Published : Nov 24, 2022 7:33 AM IST

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली में रेलवे जंक्शन पर करीब एक सप्ताह पहले राजधानी एक्सप्रेस से TTE ने एक फौजी को धक्का दे दिया था। जिससे फौजी ट्रेन से नीचे गिर गया था। इस दौरान उसका एक पैर कट गया था। वहीं ऑपरेशन के 20 घंटे बाद फौजी को होश आया था। बता दें कि बुधवार रात मिलेट्री अस्पताल में भर्ती फौजी की इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल इस मामले पर TTE के खिलाफ जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस इस केस में हत्या की धारा में बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। मृतक जवान का नाम सोनू कुमार था। वह बलिया के हल्दी थाना के भरसोता गांव का रहने वाला था। उसकी तैनाती युनिट 24 राजरीफ में थी। 

TTE ने फौजी को दिया था ट्रेन से धक्का
जवान बीते 17 नवंबर को सुबह डिबरुगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में बरेली से दिल्ली की यात्रा के दौरान बी 6 कोच में सवार हुआ था। घटना को देखने वालों ने बताया कि ट्रेन बरेली से कुछ दूर चली थी। इस दौरान जवान गेट पर खड़ा था। तभी जवान का TTE कुपन बोरे से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर TTE ने जवान को जान से मारने की नियत से उसे ट्रेन से धक्का दे दिया। बताया गया कि इस दौरान ट्रेन की रफ्तार 20 किमी प्रति घंटा रही होगी। सेना के सूबेदार ने पुलिस को बताया कि जब TTE ने जवान को धक्का दिया तो वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में आ गया। जिस कारण फौजी का एक पैर कट गया।

मामले पर बोलने से बच रहे अधिकारी
वहीं पीड़ित फौजी का दूसरा पैर काफी दूर तक घिसटता रहा। दूसरे पैर और सिर में भी गंभीर चोटें आईं थीं। वहीं इस घटना के बाद आरोपी TTE मौके से भाग गया। इस घटना के बाद फौजियों ने जमकर हंगामा किया। फौजियों ने इसके बाद ट्रेन नहीं चलने दी थी। वहीं नाराज फौजियों ने दूसरे TTE की जमकर पिटाई भी की थी। बाद रेलवे पुलिस और सेना के अधिकारियों ने मामले को शांत किया था। सिर में गंभीर चोट आने के कारण फौजी की मौत हो गई है। बता दें कि अधिकारी इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वहीं GRP इंस्पेक्टर क्राइम अजीत प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी TTE के खिलाफ धारा 307 में केस दर्ज किया गया है। फौजी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के संबंधित धारा बढ़ाई जाएंगी।

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