उन्नाव गैंगरेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत, बेटी की शादी के लिए HC ने मंजूर की जमानत

भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बेटी की शादी में शामिल होने के लिए जमानत दी है। बता दें कि कोर्ट की तरफ से बेटी की शादी के लिए सेंगर को 15 दिन की अंतरिम जमानत मिली है।

उन्नाव: उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में नाबालिग से रेप मामले में सजा काट रहे भाजपा से निष्कासित कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। बता दें कि कोर्ट की तरफ से कुलदीप सिंह सेंगर को बेटी की शादी के लिए 15 दिनों की अंतरिम जमानत मिली है। वर्ष 2017 में उन्नाव में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक सेंगर ने अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। वहीं 22 दिसंबर को जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की खंडपीठ ने मामले को सुनवाई के लिए दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। बेटी की शादी के लिए सेंगर ने कोर्ट से 2 महीने की अंतरिम जमानत की मांग की गई थी।

18 जनवरी से शुरू होंगी शादी की रस्में
वहीं सेंगर के वकील ने कोर्ट में बताया था कि 18 जनवरी से शादी की रस्में शुरू होनी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से 27 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक के लिए कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत दी गई है। बता दें कि उन्नाव में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पूर्व विधायक की अपील पहले से उच्च न्यायालय में लंबित है। कुलदीप सेंगर ने ट्रायल कोर्ट के 16 दिसंबर, 2019 के फैसले को रद्द किए जाने की मांग की है। जिसमें पूर्व विधायक सेंगर को दोषी करार दिया गया था। साथ ही सेंगर ने 20 दिसंबर, 2019 के आदेश आजीवन कारवास की सजा सुनाए जाने के आदेश को भी रद्द करने की मांग की है।

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दिन-प्रति-दिन के आधार पर की गई सुनवाई
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उन्नाव से मामले को दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। जिसके बाद अगस्त, 2019 से शुरू हुई सुनवाई को दिन-प्रतिदिन के आधार पर चलाया गया। दुष्कर्म पीड़िता की ओर से तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र पर शीर्ष अदालत ने संज्ञान लेते हुए अगस्त 2019 को उन्नाव मामलों से संबंधित 5 केसों को लखनऊ कोर्ट से दिल्ली कोर्ट स्थानांतरित किया। जिसके बाद दैनिक आधार पर मामले की सुनवाई होना तय किया गया था। इसके अलावा कोर्ट ने सेंगर को रिहाई के दौरान संबंधित थाना अधिकारी को दैनिक आधार पर रिपोर्ट करने और 1-1 लाख की दो जमानत देने के लिए कहा गया है।

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