एनआईए अफसर तंजील अहमद मर्डर केस में मुख्य आरोपी मुनीर को 10 साल की सजा, लगा 1 लाख का जुर्माना

Published : Apr 16, 2022, 02:38 PM IST
एनआईए अफसर तंजील अहमद मर्डर केस में मुख्य आरोपी मुनीर को 10 साल की सजा, लगा 1 लाख का जुर्माना

सार

एनआईए अफसर तंजील अहमद मर्डर केस में आरोपी मुनीर को 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसी के साथ मुनीर पर एक लाख रुपए के जुर्माने का आदेश भी दिया गया है। जबकि मुनीर के साथ रेयान को 5 साल की सजा सुनाई गई है। रेयाल पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। 

बिजनौर: एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद की हत्या मामले में बिजनौर की गैंगस्टर कोर्ट ने मुख्य आरोपी को सजा सुनाई है। मुख्य आरोपी मुनीर को 10 साल की सजा सुनाए जाने के साथ ही 1 लाख रुपए के जुर्माने का आदेश दिया गया है। जबकि मुनीर के साथी रेयान को 5 साल की सजा सुनाई गई है और 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। 

सोनभद्र जेल में बंद है आरोपी मुनीर
गौरतलब है कि डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी के मर्डर मामले में मुख्य आरोपी मुनीर सोनभद्र जेल में बंद है। उसने साल 2016 में डिप्टी एसपी और उनकी पत्नी की हत्या की थी। तंजील को 9एमएम की गोलियां मारी गई थी जो कि आधिकारिक तौर पर बेंची नहीं जाती हैं। 

मुनीर के पास से बरामद हुए थे 3 हथियार 
एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद की हत्या के मास्टरमाइंड को यूपी एसटीएफ ने गाजियाबाद से अरेस्ट किया था। उसके पास से 3 हथियार बरामद किए गए थे। मुनीर पर 2 लाख का इनाम भी घोषित था। 

क्या था पूरा मामला 
घटना उस दौरान सामने आई थी जब 2 अप्रैल 2016 को रात में तकरीबन 12.45 बजे तंजील अहमद पत्नी फरजाना और दो बच्चों के साथ कार से वापस आ रहे थे। वह बिजनौर में भांजी की शादी में शामिल होने गए थे। इसी बीच पुलिया पर बाइक से आए हमलावरों ने उनकी कार को ओवरटेक किया और फायरिंग की। तंजील पर तकरीबन 24 गोलियां मारी गई। उनकी पत्नी को भी गोलियां लगी थीं। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। हालांकि हॉस्पिटल ले जाने के दौरान ही तंजील की मौत हो गई थी।

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