दलित युवती के साथ की छेड़छाड़, शिकायत करने पर पिता-पुत्र ने दी जातिसूचक गालियां, कोर्ट से 8 साल बाद मिला न्याय

Published : Jul 27, 2022, 10:18 AM IST
दलित युवती के साथ की छेड़छाड़, शिकायत करने पर पिता-पुत्र ने दी जातिसूचक गालियां, कोर्ट से 8 साल बाद मिला न्याय

सार

यूपी के फर्रुखाबाद जिले की विशेष अदालत एससी/एसटी के न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने छेड़छाड़, मारपीट व जातिसूचक गाली देने के मुकदमे में पिता-पुत्र समेत पांच लोगों को दोषी करार दिया है। दोषी साबित हुए सभी पांच लोगों को दो-दो साल कैद की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं, सभी दोषियों पर 19 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 

फर्रुखाबाद: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में दलितों से जुड़े मामलों को लेकर प्रदेश सरकार (UP Government) और राज्य की पुलिस जितना सचेत हो गई है। उतना ही कोर्ट में दलितों से जुड़ी घटनाओं को लेकर न्याय प्रक्रिया को तेज करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा ही एक मामला यूपी के फर्रुखाबाद जिले से सामने आया। जहां जिले की विशेष अदालत एससी/एसटी के न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने छेड़छाड़, मारपीट व जातिसूचक गाली देने के मुकदमे में पिता-पुत्र समेत पांच लोगों को दोषी करार दिया है। दोषी साबित हुए सभी पांच लोगों को दो-दो साल कैद की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं, सभी दोषियों पर 19 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 

8 साल पहले दलित युवती के साथ हुई थी छेड़छाड़
पूरा मामला फर्रुखाबाद स्थित नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का है। जहां रहने वाले एक ग्रामीण की पुत्री दो अप्रैल 2014 को खेत पर जा रही थी। इसी बीच पास के गांव नगला दमू का रहने वाला प्रदीप उस युवती को अचानक से आकर  खेत में खींचने लगा। काफी देर तक हुई खींचतान के बाद युवती ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मामला बिगड़ता देख  प्रदीप युवती को धमकी देकर मौके से फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार, उस घटना की जानकारी युवती ने अपने घर पर दी। जिसके बाद युवती के पिता अपनी पत्नी और पीड़ित पुत्री को लेकर आरोपी प्रदीप के घर शिकायत करने पहुंचे।

आरोपी के घर पर हुई शिकायत की मिली गालियां, ग्रामीण ने 5 के खिलाफ दर्ज कराई थी FIR
मिली जानकारी के अनुसार, ग्रामीण अपनी बेटी और पत्नी को लेकर जब आरोपी प्रदीप के घर शिकायत के लिए पहुंचा तो वहां प्रदीप के पिता अमर सिंह, गांव के लल्लन, रिंकू , राजाराम ने युवती और उसके माता-पिता से जातिसूचक गाली गलौज कर मारपीट शुरू कर दी। जिसके बाद पीड़ित ग्रामीण ने पांचों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।  पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी प्रदीप, उसके पिता अमर सिंह, गांव के लल्लन, रिंकू और राजाराम के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और विशेष लोक अभियोजक अशोक कटियार, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनुज प्रताप सिंह ने दलीलें पेश कीं। मामले को लेकर घंटों तक चली सुनवाई के बाद जज ने आरोपी प्रदीप को छेड़छाड़ और अमर सिंह, लल्लन, रिंकू व राजाराम को मारपीट, जातिसूचक गाली व धमकी देने के जुर्म में दोषी करार देते हुए  दो-दो साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया।

आगरा: मूकबधिर बच्ची पर 12 कुत्तों का हमला, शरीर पर 36 चोट के निशान... 24 घंटे में जिंदगी की जंग हार गई मासूम

PREV

उत्तर प्रदेश में हो रही राजनीतिक हलचल, प्रशासनिक फैसले, धार्मिक स्थल अपडेट्स, अपराध और रोजगार समाचार सबसे पहले पाएं। वाराणसी, लखनऊ, नोएडा से लेकर गांव-कस्बों की हर रिपोर्ट के लिए UP News in Hindi सेक्शन देखें — भरोसेमंद और तेज़ अपडेट्स सिर्फ Asianet News Hindi पर।

Recommended Stories

Tamil Nadu Express Horror: ट्रेन की जनरल बोगी में मिला ऐसा ट्रॉली बैग, खोलते ही उड़ गए होश
Weather Update 5 August 2026: दिल्ली-NCR से छत्तीसगढ़ तक बारिश का अलर्ट, जानिए आपके शहर का हाल