उन्नाव केस: रेप के बाद किडनैप कर फिर किया गैंगरेप, CBI की चार्जशीट में चौकाने वाले खुलासे

यूपी के उन्नाव में लड़की के साथ 11 जून 2017 को हुए कथित गैंगरेप केस की जांच कर रही सीबीआई ने आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। यह मामला कुलदीप सेंगर द्वारा इस लड़की के साथ किए गए कथित रेप केस से अलग है। बता दें, घटना के समय लड़की नाबालिग थी।

Asianet News Hindi | Published : Oct 4, 2019 1:59 PM IST / Updated: Oct 04 2019, 07:38 PM IST

उन्नाव (Uttar Pradesh). यूपी के उन्नाव में लड़की के साथ 11 जून 2017 को हुए कथित गैंगरेप केस की जांच कर रही सीबीआई ने आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। यह मामला कुलदीप सेंगर द्वारा इस लड़की के साथ किए गए कथित रेप केस से अलग है। बता दें, घटना के समय लड़की नाबालिग थी। 

रेप के बाद पीड़िता के साथ हुआ था गैंगरेप
जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा के समक्ष सीबीआई ने नया आरोपपत्र दाखिल किया गया। इसमें नरेश तिवारी, ब्रजेश यादव सिंह और शुभम सिंह का नाम आरोपियों के तौर पर दर्ज किया गया है। फिलहाल, तीनों जमानत पर चल रहे हैं। इनपर आरोप है कि 4 जून को पीड़िता के साथ हुए रेप के बाद तीनों आरोपियों ने उसे किडनैप किया और उसके साथ गैंगरेप किया। बता दें, पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी शुभम की मां उसे 4 जून 2017 को विधायक कुलदीप सेंगर के आवास पर ले गई थी, जहां नेता ने उसके साथ रेप किया। 

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जब मृत पति के कपड़े देख रोने लगी पीड़िता की मां
वहीं, दिल्ली कोर्ट में पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में हुई कथित हत्या के मामले में उसकी मां का बयान दर्ज किया गया। वकील ने बताया, कोर्ट के सामने बयान दर्ज कराते समय पीड़िता की मां अपने मृत पति के कपड़ों को देखकर भावुक हो गईं और रोने लगीं। जिसपर जज ने उन्हें शांत कराया।

एक्सीडेंट के बाद पीड़िता ने दिया था ये बयान
बता दें, पीड़िता का बीते 28 जुलाई को रायबरेली में एक्सीडेंट हो गया था। एक ट्रक ने इसकी कार में जोरदार टक्कर मारी थी, जिसमें पीड़िता की मौसी-चाची की मौत हो गई थी, जबकि उसके वकील को गंभीर चोटें आईं थीं। उनका इलाज लखनऊ में चल रहा है। पीड़िता की हालत गंभीर होने की वजह से इसे दिल्ली एम्स शिफ्ट कर दिया गया था। पीड़िता ने एक्सीडेंट को अपनी हत्या की साजिश बताया। उनसे कहा, कुलदीप ने ही रायबरेली हाइवे पर हुए ऐक्सिडेंट में मुझे मारने की साजिश रची थी। इस बात पर कोई शक नहीं है। मैंने देखा कि ट्रक हमारी कार को रौंदने के लिए सीधा हमारी तरफ आ रहा था। मेरे वकील जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने कार को बैक करने की कोशिश की, ताकि बचा जा सके। लेकिन उससे पहले ट्रक कार को टक्कर मार चुका था। सेंगर भले ही जेल में बंद हो, लेकिन कैद में रहकर भी वो किसी भी हद तक जा सकता है।

तिहाड़ जेल में बंद है सेंगर
बता दें, 2017 में उन्नाव की रहने वाली पीड़िता ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर व उनके भाईयों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। 9 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता की उन्नाव में पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। इस कथित हत्या मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट कुलदीप, उनके भाई अतुल सेंगर, उत्तर प्रदेश पुलिस के तीन कर्मियों और पांच अन्य लोगों पर पहले ही आरोप तय कर चुकी है। बीते 9 अगस्त को कोर्ट ने कहा था कि विधायक के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, जिससे तय होता है कि उन्होंने दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने विधायक सेंगर पर आईपीसी की धारा 120 बी, 363, 366, 109, 376 (आई) और पॉक्सो एक्ट तीन और चार के तहत आरोप तय किए थे। वर्तमान में विधायक तिहाड़ जेल में बंद हैं। 

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