स्कूल वाहन से हुए हादसा में हुई बच्चे की मौत तो स्कूल मैनेजमेंट पर दर्ज होगा हत्या का मुकदमा, जारी हुए निर्देश

Published : Jul 08, 2022, 11:50 AM IST
स्कूल वाहन से हुए हादसा में हुई बच्चे की मौत तो स्कूल मैनेजमेंट पर दर्ज होगा हत्या का मुकदमा, जारी हुए निर्देश

सार

लखनऊ के जिलाधिकारी ने स्कूल वैन से होने वाले हादसों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया। गुरुवार को कलेक्ट्रेट में हुई बैठक के दौरान लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने कहा कि स्कूल वैन से हुए हादसे में यदि किसी छात्र की मौत हुई तो स्कूल  मैनेजमेंट ही इस हत्या का आरोपी होगा।   

लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में 1 जुलाई से स्कूलों में नए सत्र (New Session) की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में स्कूल वाहनों से अपने स्कूल और घर का सफर करने वाले मासूम बच्चों की सुरक्षा को लेकर लखनऊ जिला प्रशासन (Lucknow Administration) सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी सख्ती के बीच अब लखनऊ के जिलाधिकारी (Lucknow DM) ने स्कूल वैन से होने वाले हादसों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया। गुरुवार को कलेक्ट्रेट में हुई बैठक के दौरान लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने कहा कि स्कूल वैन से हुए हादसे में यदि किसी छात्र की मौत हुई तो स्कूल  मैनेजमेंट ही इस हत्या का आरोपी होगा। इतना ही नहीं, किसी भी छात्र के घायल होने की स्थित में स्कूल मैनेजमेंट को  हत्या के प्रयास का दोषी माना जाएगा।

वाहन का फिटनेस न होने पर स्कूल की मान्यता होगी रद्द
कलेक्ट्रेट में हुई बैठक के दौरान जिलाधिकारी के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी और आरटीओ भी मौजूद रहे। डीएम लखनऊ की ओर से बुलाई गई इस बैठक में कुछ स्कूलों के मैनेजर और प्रिंसिपल भी बुलाए गए थे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने कहा कि जुलाई में सत्र शुरू हो चुका है। निर्धारित मानकों के हिसाब से सभी स्कूल संचालक अपने स्कूली वाहनों को फिट रखें। जिनके स्कूल वाहनों का पंजीकरण नहीं हुआ है या फिटनेस नहीं है, ऐसे विद्यालयों की मान्यता को रद्द करने के लिए विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए। 

 लखनऊ के दो नामी स्कूलों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर
जिलाधिकारी ने कहा कि मासूम बच्चों की सुरक्षा को ध्यान मेन अख्ते हुए बिना फिटनेस और परमिट के कोई भी स्कूल वाहन शहर में नहीं चलने दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिले में बिना परमिट या फिटनेस वाली गाड़ी से हादसा होने पर स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि हादसा होने की स्थिति में जिला प्रशासन खुद स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगा। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जीडी गोयनका और जयपुरिया स्कूल वाहन बैगर पंजीकरण के चलाए जा रहे थे। इनके खिलाफ FIR की गई है।

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