
लखनऊ। कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद (Salman Khursheed) के खिलाफ केस दर्ज होगा। लखनऊ के एक कोर्ट ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी ने लखनऊ के थाना बख्शी का तालाब के थानाध्यक्ष को FIR की फोटोकॉपी 3 दिन के अंदर कोर्ट को भेजने का निर्देश दिया है।
खुर्शीद के खिलाफ यह मुकदमा उनकी विवादित पुस्तक 'सनराइज ओवर अयोध्या' (Sunrise Over Ayodhya) में हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और ISIS से करने को लेकर दर्ज किया जाएगा। जज शांतनु त्यागी ने यह आदेश शुभांशी तिवारी की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। तिवारी की याचिका में पुस्तक के कुछ अंश अत्यंत विवादास्पद और हिंदू धर्म पर कुठाराघात करने वाले होने के आरोप लगाए गए थे।
पेज संख्या 113 पर है विवादित लाइन
शुभांशी तिवारी ने आरोप लगाया है कि पुस्तक के पेज संख्या 113 पर अध्याय 6 द सैफरन स्काई पर एक लाइन लिखी है। इसमें हिन्दुत्व की तुलना इस्लामिक जिहादी एवं आतंकी संगठन आईएसआईएस व बोकोहरम से की गई है। इस पुस्तक को पढ़ने से धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचा। इस प्रकार बिना किसी आधार और सबूत के धर्म पर कुठाराघात करना नैतिक व विधिक रूप से गलत है।
शुभांशी ने अपनी याचिका में कहा है कि खुर्शीद एक वरिष्ठ वकील होने के साथ-साथ कई बार मंत्री पद पर रह चुके हैं। उनकी किताब ‘सनराइज ओवर अयोध्या’ पढ़ने के बाद उसके कुछ अंश उसे अत्यंत विवास्पद एवं हिंदू धर्म पर कुठाराघात करने वाले लगे। सलमान खुर्शीद को धर्म, ग्रंथों और पंथों की कोई जानकारी नहीं है और इस प्रकार हिंदुत्व पर अनर्गल टिप्पणी करना दो समुदायों की धार्मिक भावनाओं को भड़काना है। अर्जी में कहा गया है कि 4 दिसंबर 2021 को बख्शी का तालाब थाने को मामला दर्ज करने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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