उन्नाव रेप केस: कोर्ट ने आईफोन से मांगी जानकारी, घटना के दिन कहां थे कुलदीप सिंह सेंगर

Published : Sep 26, 2019, 12:44 PM IST
उन्नाव रेप केस: कोर्ट ने आईफोन से मांगी जानकारी, घटना के दिन कहां थे कुलदीप सिंह सेंगर

सार

प्रदेश के चर्चित उन्नाव गैंगरेप मामले में अदालत ने आईफोन प्रौद्योगिकी कम्पनी से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने आईफोन को घटना दिन कुलदीप सिंह सेंगर की लोकेशन बताने को कहा है। बुधवार को कोर्ट ने आदेश दिया कि आईफोन 28 सितंबर तक आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के लोकेशन की जानकारी दे। उसी दिन इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। 

लखनऊ(UTTAR PRADESH ). प्रदेश के चर्चित उन्नाव गैंगरेप मामले में अदालत ने आईफोन प्रौद्योगिकी कम्पनी से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने आईफोन को घटना दिन कुलदीप सिंह सेंगर की लोकेशन बताने को कहा है। बुधवार को कोर्ट ने आदेश दिया कि आईफोन 28 सितंबर तक आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के लोकेशन की जानकारी दे। उसी दिन इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। 

इस मामले से जुड़े एक अधिवक्ता ने बताया कि बंद कमरे में सुनवाई कर रहे जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने आईफोन निर्माता कंपनी को 28 सितंबर तक घटना के दिन आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की लोकेशन की जानकारी देने को कहा है। इस जानकारी के बाद ही कोर्ट उसी दिन आगे की कार्रवाई करेगी। 

कुलदीप सेंगर के खिलाफ तय हो चुका है आरोप

उन्नाव रेप केस मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। पीड़िता के पिता को झूठे आर्म्स केस में फंसाने और पुलिस हिरासत में उनकी मौत के मामले तीस हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सेंगर और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने हाल ही में सुनवाई करते हुए प्रारम्भिक जांच में पाया था कि मामले में बड़ी साजिश रची गई है। कोर्ट ने पुलिस पर भी ये कमेंट किया था कि पुलिस मौके पर पहुंची थी। लेकिन उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पीड़िता के पिता के शरीर पर 14 गंभीर चोट के निशान पाए गए थे। जिससे भी ये मामले में बड़ी साजिश की बू आ रही थी। 

दिल्ली में हो रही है मामलों की सुनवाई 

सुप्रीम कोर्ट पिछले दिनों मामले की पारदर्शिता से सुनवाई के लिए इस मामले के सभी पांचों केस उत्तर प्रदेश से बाहर दिल्ली ट्रांसफर कर दिए थे। शीर्ष अदालत ने इस मामले की रोजाना सुनवाई के आदेश दिए थे। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट से नामित जज कर रहे हैं। केस का ट्रायल 45 दिन के अंदर पूरा करने का भी लक्ष्य भी सौंपा गया है। 

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