अदालत में पेश नहीं होने पर उपनिरीक्षक का वेतन रोकने का आदेश

Published : Feb 08, 2020, 05:15 PM IST
अदालत में पेश नहीं होने पर उपनिरीक्षक का वेतन रोकने का आदेश

सार

मेरठ की एक विशेष अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता मुजफ्फर राणा की हत्या के मामले में अदालत में पेश नहीं होने को लेकर एक उपनिरीक्षक का वेतन रोकने का आदेश दिया है।

मुजफ्फरनगर. मेरठ की एक विशेष अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता मुजफ्फर राणा की हत्या के मामले में अदालत में पेश नहीं होने को लेकर एक उपनिरीक्षक का वेतन रोकने का आदेश दिया है।

सब-इंस्पेक्टर दीपक मलिक मामले के जांच अधिकारी हैं और वह बार-बार पेशी वारंट जारी करने के बावजूद वह अब तक अपना बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में पेश नहीं हुए हैं।

मलिक के खिलाफ शुक्रवार को फिर से वारंट जारी 

विशेष अदालत के न्यायाधीश पंकज मिश्रा ने मलिक के खिलाफ शुक्रवार को फिर से वारंट जारी कर उन्हें 19 फरवरी तक अदालत में पेश होने के लिए कहा।

लोक अभियोजक सिराजुद्दीन अल्वी के मुताबिक हत्या के इस मामले में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पूर्व सांसद कादिर राणा, उनके भाई पूर्व विधायक नूर सलीम राणा समेत कई अन्य मुकदमे का सामना कर रहे हैं।

मतदान केंद्र पर गोली मार कर की थी हत्या

सपा नेता मुजफ्फर राणा की 28 अक्टूबर, 2006 को स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान यहां एक मतदान केंद्र पर गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। बाद में मृतक के परिवार की याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2007 में मामले को मुजफ्फरनगर से मेरठ अदालत को भेज दिया था।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।

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