5 साल पहले अयोध्या में मासूम की गैंगरेप के बाद हत्या मामले में कोर्ट ने 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 1.35-1.35 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की आधी रकम पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया गया है। बता दें, दोषियों ने गैंगरेप के बाद मासूम की हत्या कर शव नाले में फेंक दिया था।
अयोध्या (Uttar Pradesh). 5 साल पहले अयोध्या में मासूम की गैंगरेप के बाद हत्या मामले में कोर्ट ने 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 1.35-1.35 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की आधी रकम पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया गया है। बता दें, दोषियों ने गैंगरेप के बाद मासूम की हत्या कर शव नाले में फेंक दिया था।
क्या है पूरा मामला
बीकापुर कोतवाली क्षेत्र स्थित भोजई का पुरवा चौरे चंदौली की रहने वाली 6 साल की मासूम साल 11 सितंबर 2014 को अचानक लापता हो गई है। पिता ने 2 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था बेटी उन्हीं दोनों के साथ आखिरी बार देखी गई थी। जांच के बाद मासूम का शव क्षेत्र में ही एक नाले से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम में उसके साथ गैंगरेप और अप्राकृतिक दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई जगह दबिश दी और आरोपी संतोष, तेजपाल को गिरफ्तार कर लिया।
शासकीय अधिवक्ता विनोद उपाध्याय और वीरेंद्र प्रताप मौर्य ने बताया, मामला मासूम से जुड़ा होने के चलते इसकी सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की कोर्ट को सौंपी गई थी। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट असद अहमद हाशमी की अदालत ने दोनों नामजद आरोपियों को सजा सुनाई।