ज्ञानवापी परिसर को लेकर बड़ा फैसला,पुरातात्विक सर्वेक्षण का दिया आदेश, खर्च उठाएगी राज्य सरकार

फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। केंद्र के पुरातत्व विभाग के 5 लोगों की टीम बनाकर पूरे परिसर का अध्यन करने निर्देश दिया है। कहा है कि सर्वेक्षण का खर्च राज्य सरकार उठाएगी।

Asianet News Hindi | Published : Apr 8, 2021 10:31 AM IST / Updated: Apr 08 2021, 04:21 PM IST

वाराणसी (Uttar Pradesh) । काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में गुरुवार को पुरातात्विक सर्वेक्षण पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी है। यह भी कहा है कि सर्वेक्षण का खर्च राज्य सरकार उठाएगी।

5 लोगों की टीम बनाकर पूरे परिसर का अध्यन कराने का निर्देश
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। केंद्र के पुरातत्व विभाग के 5 लोगों की टीम बनाकर पूरे परिसर का अध्यन करने निर्देश दिया है। कहा है कि सर्वेक्षण का खर्च राज्य सरकार उठाएगी।

याचिकाकर्ता ने किया था ये दावा
याचिकाकर्ता ने दावा था कि काशी विश्वनाथ मंदिर के अवशेषों से ही ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ था। साल 1991 से चल रहे इस विवाद में 2 अप्रैल को सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के सिविल जज आशुतोष तिवारी ने दोनों पक्षों की सर्वेक्षण के मुद्दे पर बहस के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

ढांचे के नीचे हैं शिवलिंग
मीडिया के मुताबिक कोर्ट में कहा गया था कि साल 1669 में मंदिर को तोड़ा था और फिर विवादित ढांचा खड़ा कर दिया गया था। बाकी सारे अवशेष वहां मौजूद हैं। इस ढांचे के नीचे शिवलिंग मौजूद है। 

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