निर्भया का दोस्त जिसने उस रात अपनी आंखों से देखा था रुला देने वाला मंजर, उसे याद कर कांप जाता है वो

निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में फांसी की सजा पाए 4 दोषियों को कभी भी फांसी पर लटकाया जा सकता है। इस खबर के सामने आने के बाद से दोषी बचने की कोशिश में लगे हैं। इस बीच आज हम आपको उस शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो 16 दिसंबर की रात दिल्ली में हुई घटना के समय निर्भया के साथ था।

गोरखपुर (Uttar Pradesh). निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में फांसी की सजा पाए 4 दोषियों को कभी भी फांसी पर लटकाया जा सकता है। इस खबर के सामने आने के बाद से दोषी बचने की कोशिश में लगे हैं। इस बीच आज हम आपको उस शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो 16 दिसंबर की रात दिल्ली में हुई घटना के समय निर्भया के साथ था। हम बात कर रहे हैं निर्भया के दोस्त अवनींद्र की, जिसे आज भी इस बात का दुख है कि वो अपनी दोस्त को बचा नहीं पाया। 

अब कहां है निर्भया का वो दोस्त
अवनींद्र यूपी के गोरखपुर के रहने वाले हैं। तुर्कमानपुर स्थित घर में आज भी उनका परिवार रहता है। उनके पिता भानु प्रताप पांडेय शहर के जाने माने वकील हैं। वो कहते हैं, इस घटना को 7 साल हो गए। अब बेटा इन सब से दूर दूसरी जिंदगी जी रहा है। घटना के बाद बेटे से इतने सवाल पूछे गए कि वो अपनी लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था। हालांकि, अब ऐसा नहीं है। पुणे में कॉम्पटीशन की तैयारी करने के बाद वो विदेश में प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर के पद पर तैनात है। वो बस यही चाहता है कि निर्भया के दोषियों को फांसी हो।

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निर्भया कांड के बाद दोस्त को सताता था ये दर्द 
भानु प्रताप ने कहा, निर्भया के बारे में बेटा कहता था कि हर पल एक दर्द सताता है कि दोस्ती अधूरी रह गई। हर पल साथ देने का वादा टूट गया। काश, मैं उसे बचा पाता। कहीं न कहीं दिल में ये बात चुभती है कि काश राजधानी पहले जागी होती तो वो हमारे बीच होती। बेटे कहता था कि एक सुकून है कि कम से कम उसके बहाने ही सही देश के कानून में कुछ बदलाव व जनता में जागरूकता तो आई। 

क्या हुआ था उस रात
16 दिसंबर 2012 की रात बस का ड्राइवर राम सिंह खुरापात करने का प्लान बनाता है। उसके साथ मुकेश, अक्षय, पवन, विनय और एक नाबालिग भी थे। सभी लोग बस लेकर रविदास कैंप आरके पुरम से निकलते हैं और आरके पुरम में बस में CNG डलवाई। बस मुनिरका बस स्टैंड पहुंचती है। जहां निर्भया और उसका दोस्त अवनींद्र खड़े थे। बस से नाबालिग आवाज लगाता है, 'पालम, नजफगढ़, द्वारका'। पालम जाने का किराया पूछकर निर्भया और अवनींद्र बस में बैठ जाते हैं। पैसे लेते समय एक आरोपी निर्भया पर बुरी नजर डालता है, जिसपर अवनींद्र विरोध करता है। इसपर बस में सवार सभी आरोपी उसे जमकर पीटते हैं। डरकर अवनींद्र सीट के नीचे छुप जाता है। उसके बाद सभी आरोपी बारी बारी निर्भया के साथ हैवानियत करते हैं। महिपालपुर में निर्भया और अवनींद्र को बस ने नीचे फेंक आरोपी फरार हो जाते है। 

7 जनवरी तक मिली निर्भया के दोषियों को मोहलत 
सुप्रीम कोर्ट से दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद पीड़िता की मां की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारिख 7 जनवरी को तय की है। जिसके बाद निर्भया गैंगरेप केस में चारों दोषियों को 7 जनवरी तक की मोहलत मिल गई है। वहीं, दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद अब दूसरे दोषी पवन गुप्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपने बचाव में याचिका दाखिल की है। पवन कुमार ने अपनी याचिका में दावा किया कि घटना के समय वह नाबालिग था और ट्रायल कोर्ट ने गलत तरीके से उसके खिलाफ काम किया था। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 24 जनवरी तक टाल दिया है। 

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