धामी सरकार अब सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को देगी दोगुना मुआवजा, जानिए फैसले की पीछे का कारण

उत्तराखंड सरकार अब सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को दोगुनी राशि देकर सहायता करेगी। इसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में निर्देश दिए है। पहले मृतक के परिजन को एक लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता लेकिन अब दो लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। 

Asianet News Hindi | Published : Jun 30, 2022 11:09 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड में सड़क हादसों की काफी घटनाएं सामने आती है। दुर्घटनाओं में जान गवाने वाले लोगों को सरकार मुआवजा देती है लेकिन अब इसी मुआवजे को लेकर नई कवायद शुरू हो गई है। दरअसल राज्य में सड़क हादसों में जान गंवाने वालों के परिजनों को अब उत्तराखंड सरकार दोगुना मुआवज देगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मानसून पूर्व आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा बैठक में परिवहन विभाग को इसे लेकर निर्देश दे दिया है। इसका प्रस्ताव परिवहन आयुक्त कार्यालय तैयार कर शासन को भेजेगा।
 
टॉप दस राज्यों में उत्तराखंड भी शामिल
राज्य में हर साल बड़ी संख्या में लोग सड़क हादसों में जान गंवाते हैं। इतना ही नहीं सड़क हादसों के मामले में उत्तराखंड देश के टॉप दस राज्यों में भी शामिल है। इस साल भी जबसे चारधाम यात्रा शुरू हुई है तब से अभी तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से एक-एक लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। लेकिन राज्य सचिवालय की बैठक में इसको बढ़ाने को लेकर निर्देश पारित किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री मुआवजा बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके तहत मृतक के परिजनों को दो लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। यह राशि परिवहन मुख्यालय के निर्देशों के तहत जारी की जाती है।

घायल यात्रियों में नहीं हुआ कोई बदलाव
प्रदेश में हो रहे सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सरकार ने सहायता राशि में बदलाव किया है। दुर्घटना में गंभीर घायलों को जहां 40-40 हजार रुपए की राशि दी जाती है तो वहीं कम घायलों को 20-20 हजार रुपए की राशि दी जाती है। बैठक में घायलों को जो राशि दी जाती थी वहीं दी जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में मृतक के परिजनों के मुआवजा राशि बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। संयुक्त परिवहन आयुक्त एसके सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में मृतक के परिजनों के मुआवजा राशि बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत मुख्यालय की ओर से प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। 

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