गाजियाबाद में 6 साल की मासूम से किया डिजिटल रेप, बच्ची बोली- पड़ोस वाले अंकल ने की गंदी हरकत

यूपी के गाजियाबाद में एक 6 साल की मासूम के साथ पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने डिजिटल रेप किया है। बच्ची की मां को मामले की जानकारी हुई तो आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। 

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में 6 साल की मासूम से डिजिटल रेप का मामला सामने आया है। बच्ची की मां की गैर-मौजूदगी में पड़ोस में रहने वाले शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया है। जब महिला काम करके घर वापस आई तो मासूम अपनी मां से लिपट कर रो पड़ी। पूछने पर महिला की बड़ी बेटी ने बताया कि पड़ोस वाले अंकल ने छोटी बहन से गंदी हरकत की है। जिसके बाद मासूम ने अपने साथ हुई घटना के बारे में मां को जानकारी दी। बता दें कि यह मामला इंदिरापुरम थाना के कनावनी गांव का है। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र ने बताया कि बच्ची की मां की तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

पुलिस आरोपी की गिऱफ्तारी का कर रही प्रयास
एसपी सिटी ने बताया कि बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेजा गय़ा है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, महिला एक हॉस्पिटल में नौकरी करती है। महिला के पति की मौत हो चुकी है। महिला ने बताया कि शनिवार देर शाम तीनों बच्चे घर पर मौजूद थे। इनमें से सबसे बड़ी बेटी 14 साल की, बेटा 9 साल और सबसे छोटी बेटी 6 साल की है। शनिवार रात 9 बजे जब महिला नौकरी से वापस लौटी तो तीनों बच्चे उससे लिपट कर रोने लगे। इसके बाद महिला को घटना की जानकारी हुई। एसपी सिटी ने बताया कि रविवार सुबह डायल 112 पर शिकायत मिलने पर इंदिरापुरम थाने की पुलिस मौके पर पहुंची थी। 

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घटना के बाद से आरोपी है फरार
बताया जा रहा है कि आरोपी घटना के दिन से फरार चल रहा है। लोग अक्सर डिजिटल रेप की व्याख्या गलत तरीके से करते हैं। लोगों को लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नेकेड फोटो या वीडियो के जरिए ऐसा होता है, लेकिन ये सही नहीं है। जब कोई शख्स बिना सहमति के प्राइवेट पार्ट को अपने अंगुलियों या अंगूठे से छेड़ता है तो ये डिजिटल रेप की श्रेणी में आता है। यानि की जो शख्स अपने डिजिट का इस्तेमाल कर यौन उत्पीड़न करता है। उसे डिजिटल रेप कहा जाता है। बता दें कि इस अपराध को वर्ष 2013 के आपराधिक कानून संशोधन के जरिए भारतीय दंड संहिता में शामिल किया गया था।

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