मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन (Muzaffarnagar Police) ने चरथावल थाना क्षेत्र के पावती गांव के पूर्व ग्राम प्रधान राजवीर त्यागी की 50 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली। पुलिस ने बताया कि पूर्व ग्राम प्रधान पर यह कार्रवाई गिरोहबंद अधिनियम यानी गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है।
मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के अलग अलग जिलों में अपने आपराधिक इतिहास (Criminal history) के चलते दबदबा बनाने वाले गैंगस्टर और माफियाओं पर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi government) कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तेजी के साथ ऐसे अपराधियों पर हो रही कार्रवाई के बीच मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन (Muzaffarnagar Police) ने चरथावल थाना क्षेत्र के पावती गांव के पूर्व ग्राम प्रधान राजवीर त्यागी की 50 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली। पुलिस ने बताया कि पूर्व ग्राम प्रधान पर यह कार्रवाई गिरोहबंद अधिनियम यानी गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है।
पूर्व प्रधान ने दलितों पर 50 जूते मारने की सजा देने का किया था ऐलान
मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अभिषेक यादव ने बताया कि राजपाल त्यागी मई महीने में तब सुर्खियों में आया जब पावती गांव में उसकी ओर से एक व्यक्ति का मुनादी करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गया था। वीडियो में ढोल पीटते हुए एक व्यक्ति यह कहते सुना गया कि अगर कोई दलित उनके खेत और ट्यूबवेल के परिसर में प्रवेश करेगा, तो उसे 50 जूतों से पीटा जाएगा और पांच हजार रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। आपको बता दें कि पूर्व प्रधान राजवीर त्यागी ने दलितों द्वारा खेत की फसल काटने से इंकार करने पर प्रतिक्रिया स्वरूप यह मुनादी कराई थी।
गिरफ्तारी के बाद 3 सप्ताह बाद की गई कुर्की की कार्रवाई
एसएसपी ने बताया कि इस आरोप में 10 मई को राजवीर त्यागी और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ गिरोहबंद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। यादव ने बताया कि गिरोहबंद अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत राजवीर त्यागी की 50 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। राजवीर त्यागी के खिलाफ पहले भी कई अन्य मामले दर्ज हैं। उल्लेखनीय है कि राजवीर त्यागी कुख्यात गैंगस्टर विक्रांत त्यागी उर्फ विक्की त्यागी का पिता है, जिसकी वर्ष 2015 में अदालत में पेशी के दौरान हत्या कर दी गई थी।