19 साल पहले की प्रदर्शन कर फूंकी थी बस, कोर्ट ने पूर्व विधायक को सुनाई 10 साल की सजा

19 साल पहले प्रदर्शन के बाद आगजनी के एक मामले में कोर्ट ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक को दोषी मानते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई। यही नहीं, कोर्ट ने 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में तीन लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें दो को कोर्ट पहले ही बरी कर चुकी है।

Asianet News Hindi | Published : Jan 29, 2020 3:51 PM IST

फिरोजाबाद (Uttar Pradesh). 19 साल पहले प्रदर्शन के बाद आगजनी के एक मामले में कोर्ट ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक को दोषी मानते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई। यही नहीं, कोर्ट ने 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में तीन लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें दो को कोर्ट पहले ही बरी कर चुकी है। 

क्या है पूरा मामला
शासकीय अधिवक्ता प्रेम सिंह वर्मा ने बताया, साल 2001 में दस्यु से राजनेता बनीं फूलन देवी की हत्या के विरोध में फिरोजाबाद शहर के सुभाष चौराहे पर जैन मंदिर के सामने रोड जाम कर प्रदर्शन हुआ था। उस दौरान एक बस में आग भी लगा दी गई थी। मामले में पूर्व सपा विधायक अजीम भाई, संजय यादव और मंशाराम पर सरकारी काम में बाधा डालने, सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। जिनमें संजय और मंशाराम को कोर्ट पहले ही रिहा कर चुकी है।

सपा से पूर्व विधायक को किया गया था निष्कासित
उन्होंने बताया, बुधवार को फिरोजाबाद के अपर सत्र न्यायाधीश केशव गोयल ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पूर्व विधायक अजीम भाई को दोषी मानते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। बता दें, अजीम साल 2002 में फिरोजाबाद सीट से सपा विधायक थे। बाद में उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। वर्तमान में वो शिवपाल सिंह यादव की अगुवाई वाली प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं।

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