वाराणसी ब्लास्ट केस में गाज़ियाबाद कोर्ट ने वलीउल्लाह को माना दोषी, इस तारीख को सुनाई जायेगी सज़ा

उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में साल 2006 में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में आरोपी वलीउल्लाह को गाजियाबाद की कोर्ट ने दोषी ठहराया है। कोर्ट वलीउल्लाह की सजा पर 6 जून को सुनवाई करेगा। 

Asianet News Hindi | Published : Jun 4, 2022 12:05 PM IST

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में साल 2006 में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में आरोपी वलीउल्लाह को गाजियाबाद की कोर्ट ने दोषी ठहराया है। जिला सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने वलीउल्लाह को दोषी करार दिया है। कोर्ट आरोपी को 6 जून को सजा का ऐलान करेगा।

जानिए क्या था पूरा मामला
बता दें कि 7 मार्च, 2006 को वाराणसी में संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर आरोपी ने बम धमाका किया था। इसमें कई निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी। हाई कोर्ट ने मामले को जिला न्यायालय गाजियाबाद को स्थानांतरित कर दिया था।  इस मामले में कोर्ट ने 42 गवाहों के बयान के बाद आरोपी को दोषी पाया है।  पुख्ता सबूतों के साथ पुलिस ने दावा किया कि संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी पर धमाके की साजिश रचने में वलीउल्लाह का ही हाथ था। पुलिस ने वलीउल्लाह के संबंध में आने वाले आतंकी संगठन के बारे में भी बताया था।

प्रयागराज जिले के फूलपुर गांव रहने वाला है वलीउल्लाह 
सीरियल ब्लास्ट के सिलसिले में यूपी पुलिस ने 5 अप्रैल 2006 को प्रयागराज जिले के फूलपुर गांव निवासी वलीउल्लाह को गिरफ्तार किया था। पुख्ता सबूतों के साथ पुलिस ने दावा किया कि संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी पर धमाके की साजिश रचने में वलीउल्ला का बड़ा हाथ था। जिसकी सज़ा आज उसको कोर्ट ने दी है।

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