पुलिस ने तारामंडल क्षेत्र से आरोपी ज्योति को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने के बाद आरोपी अपनी गलती स्वीकार कर पुलिस से माफी मांगने लगी। हालांकि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्ती बरती। पुलिस ने युवती पर छल करने और 66 डी आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। अपराध साबित होने पर छल करने यानी धारा 419 में तीन वर्ष की कैद के साथ अर्थदंड भी लगाया जा सकता है।
बदायूं (Uttar Pradesh)। सहेली से झगड़ा होने पर युवती ने उसे बदनाम करने के लिए शर्मनाक हरकत की। नर्सिंग की ट्रेनिंग के दौरान युवती ने फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर उसकी और उसके परिचित युवक की आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट अपलोड कर दी। शिकायत के बाद पुलिस ने तारामंडल क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि युवती की इस हरकत से एक लैब टेक्नीशियन की नौकरी चली गई, जबकि उसकी सहेली की नर्सिंग की ट्रेनिंग रोक दी गई।
इस तरह खुला राज
सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि तारामंडल क्षेत्र में एक नर्सिंग होम में कार्यरत लैब टेक्नीशियन ने एसएसपी को पत्र देकर शिकायत की थी। आरोप था कि कोई उनकी तस्वीर लगाकर उनके नाम से फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर एक युवती के साथ फोटो वायरल कर रहा है। शिकायत के कुछ दिनों के बाद एक युवती भी एसएसपी से मिलने पहुंची। उसने बताया कि वह नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है। पिछले साल जुलाई में वह नर्सिंग होम में तीन माह की ट्रेनिंग करने गई थी। जिसकी तस्वीर उसके परिचित लैब टेक्नीशियन के साथ वायरल की जा रही है। जिसे गंभीरता से पुलिस ने साइबर सेल की मदद से जांच करानी शुरू कर दी।
फोटो वायरल होने से चली गई युवक की नौकरी
जांच में यह बात सामने आई कि सिद्धार्थनगर के महुलानी गांव की रहने वाली ज्योति का नर्सिंग की ट्रेनिंग के दौरान शिकायत करने वाली सहेली से झगड़ा हो गया था। जिसके कारण वह गुस्से में आकर उसे सबक सिखाने के लिए फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया था। इसके बाद सहेली वहां लैब टेक्नीशियन के पद पर काम करने वाले युवक के साथ उसकी फोटो वायरल करके शादी कराने कराने की अपील की थी। सोशल मीडिया पर युवती के साथ फोटो वायरल होने से नर्सिंग होम के जिम्मेदारों ने उसे लैब टेक्नीशियन के पद से हटा दिया। उधर पीड़ित युवती की ट्रेनिंग भी रोक दी गई।
पकड़े जाने पर मांगने लगी माफी
पुलिस ने तारामंडल क्षेत्र से आरोपी ज्योति को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने के बाद आरोपी अपनी गलती स्वीकार कर पुलिस से माफी मांगने लगी। हालांकि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्ती बरती। पुलिस ने युवती पर छल करने और 66 डी आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। अपराध साबित होने पर छल करने यानी धारा 419 में तीन वर्ष की कैद के साथ अर्थदंड भी लगाया जा सकता है। वहीं, आईटी एक्ट की धारा 66 डी में भी तीन वर्ष की कैद की सजा और अर्थदंड का प्रावधान है।
(प्रतीकात्मक फोटो)