ग्रेटर नोएडा: लिफ्ट में कुत्ते के काटने पर प्राधिकरण ने की कार्रवाई, मालिक पर लगाया 10 हजार रुपए का जुर्माना

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बिसरख थाना क्षेत्र के अंतर्गत ला रेजीडेंसी सोसाइटी में लिफ्ट में मंगलवार को एक कुत्ते ने बच्चे को काट लिया। वीडियो के वायरल होने के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कुत्ते के मालिक को नोटिस जारी कर दिया है।

नोएडा: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बिसरख थाना क्षेत्र के अंतर्गत लॉ रेजीडेंसी सोसाइटी में लिफ्ट में मंगलवार को एक कुत्ते ने छह साल के बच्चे को काट लिया था। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ। इस घटना को लेकर लोगों ने कार्रवाई की मांग की और फिर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कुत्ते के मालिक स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी डॉ. प्रेमचंद पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया है। कुत्ते के मालिक को सात दिनों के अंदर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में जमा करना होगा। इतना ही नहीं बच्चे के इलाज का खर्चा भी कुत्ते के मालिक को ही उठाना पड़ेगा। 

लिफ्ट के अंदर कुत्ते के अलावा थे सिर्फ तीन लोग
सोशल मीडिया पर वायरल हुए सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बच्चे पर फुफकारते हुए उसकी बांह पर कुत्ता काटते हुए दिख रहा है। इस दौरान लिफ्ट में कुत्ते के अलावा तीन लोग थे, जिसमें से स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चा, उसकी मां और पालतू कुत्ते का मालिक। मां और बच्चा लिफ्ट में थे और ऊपर जाने से पहले बिल्डिंग के बेसमेंट में चली गई। पीड़ित मासूम के परिजन ने शिकायत में कहा है कि बेसमेंट में रहने वाला एक अन्य व्यक्ति अपने पालतू कुत्ते के साथ लिफ्ट में घुस गया। अंदर आते ही कुत्ते ने मासूम को काट लिया जबकि मालिक ने उसको रोकने की कोशिश भी की। 

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नोटिस का पालन नहीं करने पर होगी कानूनी कार्रवाई 
पुलिस के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 289 (एक जानवर के संबंध में लापरवाहीपूर्ण व्यवहार) के तहत बुधवार शाम प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले में आगे की जांच जारी है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस घटना को लेकर पालतू जानवर के मालिक को नोटिस भी जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि डॉ. प्रेमचंद ने अपने कुत्ते को संभालने में आपके गैरजिम्मेदाराना व्यवहार के कारण यह घटना घटी है। इसके अलावा प्राधिकरण ने पालतू कुत्ते के मालिक को अगले सात दिनों के अंदर जुर्माने की राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया है और घायल बच्चे के चिकित्सा खर्च को वहन करने के लिए भी कहा गया है। अगर नोटिस का पालन नहीं करते है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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