विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन 2022 को लेकर जारी हुए दिशा निर्देश, मतदान में इन नियमों का करना होगा पालन

घोषित कार्यक्रम के अनुसार लखनऊ- उन्नाव स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2022 के लिए मतदान को लेकर तैयारी जारी है। इसको लेकर विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं।

Asianet News Hindi | Published : Apr 8, 2022 7:00 AM IST

लखनऊ: स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2022 के लिए लखनऊ-उन्नाव में मतदान 9 अप्रैल 2022 को होना है। मतदान 08:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक सम्पन्न होगा। इसको लेकर कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। 
जनपद- लखनऊ में आयोग द्वारा अनुमोदित 10 मतदान केन्द्रों (यथा नगर निगम कार्यालय पर 1, प्रत्येक विकास खण्ड पर 1 एवं नगर पंचायत नगराम पर 1) इस प्रकार कुल 10 मतदेय स्थल बनाये गये हैं। इस निर्वाचन में मा० सदस्य लोकसभा, राज्यसभा, विधान सभा, विधान परिषद तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष / सदस्यगण, नगर निगम के अध्यक्ष / सभासदगण एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष / सदस्यगण एवं क्षेत्र पंचायतों के ब्लाक प्रमुख / सदस्यगण / ग्राम प्रधान मतदाता हैं। इस निर्वाचन में मतों की रिकार्डिंग के लिए आयोग के निम्न निर्देश हैं-

(1) मतदान के प्रयोजन के लिये पीठासीन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे बैंगनी स्केच पेन का केवल प्रयोग किया जाएगा जो कि मतपत्र के साथ दिया जायेगा। किसी अन्य पेन, पेंसिल, बाल प्वाइन्ट पेन या किसी अन्य मार्किंग यंत्र का प्रयोग न करें, क्योंकि उससे मतपत्र अमान्य हो जायेगा।

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(2) उम्मीदवार के नाम के सामने जिसे आप अपनी पहली वरीयता देकर चुनना चाहते हैं किये गये "वरीयता का क्रम" चिन्हित स्तम्भ में "1" अंक रखते हुए मत दें यह "1" अंक केवल एक उम्मीदवार के नाम के सामने रखा जायेगा।

(3) यह सुनिश्चित करें कि आप किसी उम्मीदवार के नाम के सामने एक अंक ही लिखें और यह भी सुनिश्चित करें कि वही अंक एक से अधिक उम्मीदवारों के नामों के सामने न लिखा जाए। 

(4) वरीयता केवल अंक, अर्थात् 1.2.3 आदि में दर्शायी जाये और एक, दो, तीन आदि में न दर्शायी जाए।

(5) आंकड़ों को भारतीय अंकों जैसे 1, 2 3 आदि या रोमन रूप में I, II, III आदि या देवनागरी रूप 1, 2, 3 या संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त किसी भारतीय भाषा में प्रयुक्त रूप में चिन्हित किये जा सकते हैं। 

(6) मतपत्र पर अपना नाम या कोई शब्द न लिखें या अपने हस्ताक्षर या आद्यक्षर न लिखें। अपने अंगूठे की छाप भी न लगाएं। इससे आपका मतपत्र अमान्य हो जाएगा।

(7) अपनी वरीयता दर्शाने के लिये अपनी पसन्द के उम्मीदवारों के सामने " "या "X" जैसे चिन्ह लगाना काफी नहीं है। ऐसे मतपत्र खारिज कर दिए जायेंगे अपनी वरीयता जैसा ऊपर बताया गया है, केवल "1", "2", "3" आदि अंकों द्वारा दर्शाएं। 

(8) अपना मतपत्र मान्य करने के लिये यह आवश्यक है कि एक उम्मीदवार के सामने "1" अंक लिखते हुए अपनी पहली वरीयता दर्शाये अन्य वरीयताएं वैकल्पिक हैं अर्थात् दूसरी और अनुवर्ती आप दर्शाएं या न दर्शाएं। 

आपको बता दें कि निर्वाचन की मतगणना दिनांक 12 अप्रैल, 2022 को प्रातः 8-00 बजे से कलेक्ट्रेट, - लखनऊ के कक्ष संख्या-03 के सामने बरामदे में प्रारम्भ होगी।

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