Gyanvapi Case: शिवलिंग की कार्बन डेटिंग मामले पर कोर्ट में सुनवाई पूरी, 14 अक्टूबर को आ सकता है अहम फैसला

ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिली कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच कराने की मांग पर जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश ने सुनवाई पूरी कर ली है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर की डेट तय की है। 

वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद मामले से जुड़े दो मुकदमो की मंगलवार को दो अलग-अलग कोर्ट में सुनवाई होनी थी। जिसमें जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग कराने के आवेदन पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। इस मामले पर आदेश के लिए 14 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। मंगलवार यानि की आज कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतजामिया ने इस मामले पर अपना पक्ष रखा। जिसके बाद वादिनी संख्या 2 से 5 तक के अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन ने प्रति उत्तर में हिन्दू पक्ष की दलीलें पेश की।

14 अक्टूबर को आ सकता है फैसला
वहीं वादिनी संख्या एक के अधिवक्ता मान बहादुर सिंह ने अदालत में इस मामले से जुड़ी कोई भी दलील पेश करने से इंकार कर दिया। जिसके बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ज्ञानवापी के वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के मामले पर 14 अक्टूबर को आदेश सुनाया जाएगा। वहीं दूसरा केस जिसमें ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की पूजा-पाठ करने की मांग की गई थी। इस मामले पर 12 अक्टूबर को सुनवाई की जाएगी। बता दें कि इस मामले की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की कोर्ट में हुई। 

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ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट से की गई 3 मांगे
विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन की पत्नी किरन सिंह ने ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर प्रतिबंध और उस जगह को हिंदओं को सौंपे जाने की मांग की थी। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की थी कि परिसर में मिले कथित शिवलिंग की पूजा-पाठ, भोग-राग और श्रृंगार का अधिकार हिंदुओं को दे दिया जाए। जिसके बाद आज सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट की ओर से भगवान आदि विशेश्वर विराजमान केस की सुनवाई के लिए 16 पक्षकारों को मौजूद रहने की अनुमति दी गई थी। इसमें भगवान आदि विश्वेश्वर का नाम सबसे ऊपर यानि की पहले स्थान पर था। इस केस पर मंगलवार से नियमित सुनवाई शुरू हो गई है। वहीं प्रतिवादी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने अदालत में दलील दी कि यह मामला सुनवाई योग्य नहीं है।

कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग जांच की हुई थी मांग
अदालत में इस मामले पर 12 अक्टूबर को फिर सुनवाई की जाएगी। जिसपर मुस्लिम पक्ष भी अपना पक्ष रखेगा। एडवोकेट कमिश्नर की कमीशन की कार्रवाई के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में 16 मई को पत्थर की ठोस संरचना मिली थी। जिसके बाद मां श्रृंगार गौरी केस की वादिनी महिलाओं सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक, लक्ष्मी देवी और राखी सिंह ने यह दावा किया था कि वह पत्थर प्राचीन शिवलिंग है। वादिनी महिलाओं ने मांग की थी कि कथित शिवलिंग को बिना कोई नुकसान पहुंचाए इसके इर्दगिर्द के एरिया की कार्बन डेटिंग की जांच होनी चाहिए। जिससे कि यह पता चल सके कि वह कितना लंबा और चौड़ा है और उसका अरघा कितना गहरा है। 

मसाजिद कमेटी ने मामले पर दिया ये तर्क
वहीं इस मामले पर जवाब देने के लिए बीते 7 अक्टूबर को अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से कोर्ट से समय मांगा गया था। इस पर जिला जज ने कहा था कि 11 अक्टूबर को मसाजिद कमेटी का पक्ष सुनने के बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी। आज सुनवाई के दौरान मसाजिक कमेटी की तरफ से कहा गया कि कथित शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसके पीछे तर्क दिया गया कि हिंदू पक्ष ने अपने केस में ज्ञानवापी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देवी-देवताओं की पूजा की मांग की है। फिर हिंदू पक्ष कथित शिवलिंग की जांच कराने की मांग क्यों कर रहा है। वहीं हिंदू पक्ष कमीशन द्वारा ज्ञानवापी में सबूत इकट्‌ठा करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही हिंदू पक्ष ने मसाजिद कमेटी की दलील का विरोध भी किया। अदालत ने सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रखते हुए सुनवाई की अगली तारीख 14 अक्टूबर तय की है। 

ज्ञानवापी मामले में आज 2 केस पर होगी सुनवाई, मस्जिद कमेटी पेश करेगी दलील, कार्बन डेटिंग पर आ सकता है अहम फैसला

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