ज्ञानवापी केस फैसला: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने लिखा- करवट लेती मथुरा, काशी! संत समिति ने सुझाया ये रास्ता 

Published : Sep 12, 2022, 05:22 PM IST
ज्ञानवापी केस फैसला: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने लिखा- करवट लेती मथुरा, काशी! संत समिति ने सुझाया ये रास्ता 

सार

ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट ने सोमवार को पोषणीयता पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मामले में आगे भी सुनवाई होगी। इसके बाद तमाम नेताओं और धर्मगुरुओं ने अपने-अपने विचार इस फैसले पर रखें। 

वाराणसी: ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में जिला अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया। मामले की पोषणीयता पर फैसला देते हुए अदालत ने कहा कि इस मुकदमे में सुनवाई होगी। कोर्ट के इस फैसले पर तमाम नेताओं की ओर से अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी गई। 

डिप्टी सीएम ने लिखा- करवट लेती मथुरा, काशी!
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसको लेकर ट्वीट किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'करवट लेती मथुरा, काशी!' इसी के साथ उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि बाबा विश्वनाथ जी माँ शृंगार गौरी मंदिर मामले में माननीय न्यायालय के आदेश का स्वागत करता हूँ,सभी लोग फ़ैसले का सम्मान करें! वहीं सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि अभी सिर्फ कोर्ट ने यह स्वीकार किया है कि यह फैसला चलने लायक है। कोर्ट ने वर्शिप एक्ट को नहीं माना। अभी आगे भी रास्ते हैं। हमें उम्मीद है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ होगा। वक्ती तौर पर यह हिंदू पक्ष की जीत है लेकिन अभी अदालतें और भी है। अगर मुस्लिम पक्ष को लगता है कि यह नाइंसाफी हो गई तो वह आगे जाएगा। अगर वहां से भी यही फैसला होता है मुसलमान पहले से ही स्वीकार करता चला आ रहा है और आगे भी करेगा। 

संत समिति ने कहा मुस्लिम पक्षकार बैठकर करें विचार
मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि हम इसके आगे हाईकोर्ट जाएंगे। वर्शिप एक्ट के हवाले को कोर्ट ने नहीं माना। संसद के फैसले को जज साहब ने नहीं माना। संसद में कानून बनाए जाएंगे उसके बाद कोर्ट में उसे नहीं माना जाएगा। यह आर्डर न्यायसंगत नहीं है। वहीं अखिल भारतीय संत समिति ने इस फैसले पर खुशी जताई है। कहा कि श्रृंगार गौरी के मुकदमे में पोषणीयता के मामले में जो फैसला आया उसका स्वागत है। आगे मुकदमे में इतिहास की परत दर परत खुलेगी। फिर सर्वे और साक्ष्यों के आधार पर फैसले होंगे। बेहतर है मुस्लिम समाज बैठकर फैसला करें। अंत में सुप्रीम कोर्ट से फैसला होगा। मुगल अक्रांताओं के द्वारा जो हिंदुओं के धर्मस्थल तोड़े गए वह उन्हें वापस कर दिए जाए यह ही इस मुकदमे का सर्वोत्तम हल होगा। 

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