ज्ञानवापी मस्जिद केस में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, श्रृंगार गौरी में पूजा की याचिका पर होगी सुनवाई

जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश आज ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में बड़ा फैसला सुना दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद केस में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है और श्रृंगार गौरी में पूजा की याचिका पर 22 सितंबर को सुनवाई होगी। वहीं मुस्लिम पक्ष फैसला आने के बाद साफ कर दिया है कि वह हाई कोर्ट जाएगा।

Asianet News Hindi | Published : Sep 12, 2022 8:38 AM IST / Updated: Sep 12 2022, 04:08 PM IST

वाराणसी: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस की पोषणीयता को लेकर में सोमवार 12 सितंबर को एक अहम फैसला सुनाया जा चुका है। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका खारिज कर दी है और कहा कि मामला सुनने योग्य है। अदालत ने हिंदू पक्ष की अपील स्वीकार कर ली है और रूल 6/11 को लागू कर दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। जिला जज ने 26 पेज के आदेश का निष्कर्ष लगभग 10 मिनट में पढ़ा। इस दौरान सभी पक्षकार मौजूद रहे। ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन और विग्रहों के संरक्षण को लेकर फैसला दिया है, जिससे हिंदू पक्ष में खुशी की लहर फैल गई है। कोर्ट को आज यही फैसला करना था कि यह याचिका सुनने योग्य है या फिर नहीं। जज ने जैसे ही आदेश दिया, हर-हर महादेव के नारे लगने लगे। 

लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने कहा कि हिंदू समुदाय की जीत है। कोर्ट अगली सुनवाई 22 सितंबर को करेगा। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अदालत का हिंदू पक्ष में फैसला सुनाने के बाद इलाके में खुशी की लहर दोड़ उठी है। हिंदू लोगों का कहना है कि आज का दिन एतिहासिक साबित हुआ। इसका बहुत समय से इंतजार था। ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट से हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली है। 

फैसले के बाद हाई कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष
वहीं जिला कोर्ट के फैसले के बाद अब मुस्लिम पक्ष ने साफ कर दिया है कि वो हाई कोर्ट जाएगा। इससे पहले दोनों ही पक्षों के वकील कोर्ट पहुंचे थे। कुल 62 लोगों को कोर्ट रूम में मौजुद रहने की इजाजत थी। आपको बता दें कि जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में बड़ा फैसला सुना दिया गया है। इस फैसले से पहले ही शहर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। इसी के साथ ही पुलिस कमिश्नर ने धारा 144 लागू कर अलर्ट घोषित किया है।

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साँच को आँच नहीं !!! हर हर महादेव 🚩🚩🚩 #ज्ञानवापी_मंदिर #Gyanvapi
 
- Kailash Vijayvargiya (@KailashOnline) 12 Sep 2022

कमांडों को गेट नंबर चार में किया गया था तैनात
सोमवार को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में इस मामले में फैसला आने से पहले ही ज्ञानवापी परिसर और धाम क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इतना ही नहीं बाबा विश्वनाथ धाम के गेट नंबर चार  (बांसफाटक) पर कमांडों को तैनात किया गया। शहर में संवेदनशील इलाकों में ब्रज वाहन के साथ ही पुलिस और पीएसी कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा मदनपुरा, बजरडीहा, रेवड़ी तालाब, धरहरा, नई सड़क, दालमंडी, शिवाला समेत अन्य इलाकों में पुलिस टीम लगातार गश्त करती रही। वहीं एसपी भेलूपुर प्रवीण कुमार और इंस्पेक्टर भेलुपुर रमाकांत दुबे भी शहर में भ्रमण कर रहे। इतना ही नहीं फैसले को लेकर राज्य के अलग-अलग जिलों में पुलिस चप्पे-चप्पे पर नजर बनाए हुए है।

मंदिरों में किया गया हनुमान चालीसा का पाठ
कोर्ट के फैसले से ठीक पहले शहर के कंपनी बाग स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। चालीसा की चौपाइयों के साथ लोग तालियां बजाकर प्रार्थना कर रहे थे कि आज जो ज्ञानवापी पर फैसला आने वाला है वो हिन्दू पक्ष में आए। इसी कामना के साथ सभी महिलाएं और पुरुष एक ही ध्वनि में चालीसा का पाठ किया। इसके साथ ही कोना-कोना हर-हर महादेव के जयकारे से गूंज उठा। व्यक्तियों की एक ही मनोकामना की थी कि यह फैसला आगे बढ़े। इस दौरान महिलाओ में खासा उत्साह भी दिखाई दिया।

साल 2021 में अदालत में दायर हुई थी याचिका
आपको बता दें कि 18 अगस्त 2021 को पांच महिलाओं ने शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन और विग्रहों की सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की थी। इसी मामले पर तत्कालीन सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञानवापी का सर्वे कराने का आदेश दिया था। उसके बाद 16 मई 2022 को सर्वे की कार्रवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 23 मई 2022 से इसी पर जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

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