ज्ञानवापी मस्जिद सुनवाई के बीच वाराणसी में आज वकीलों की हड़ताल, जिला बार एसोसिएशन ने किया ऐलान

Published : May 18, 2022, 10:28 AM ISTUpdated : May 18, 2022, 10:29 AM IST
ज्ञानवापी मस्जिद सुनवाई के बीच वाराणसी में आज वकीलों की हड़ताल, जिला बार एसोसिएशन ने किया ऐलान

सार

वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़े दो बेहद अहम मामलों में सुनवाई बुधवार को नहीं होगी क्योंकि आज वकीलों की हड़ताल है। इसका ऐलान वाराणसी बार एसोसिएशन ने किया है।

वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई जिला अदालत में बुधवार को दो मुख्य मामलों में सुनावई होनी थी। लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते आज ज्ञानवापी मामले में सुनवाई नहीं हो पाएगी। इसका ऐलान वाराणसी बार एसोसिएशन ने किया है। कोर्ट आज सुनवाई को लेकर अगली तारीख दे सकता है। बुधवार को कोर्ट में वादिनी महिला की आपत्ति और शासकीय अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में सुनावई होनी थी।

प्रदेश लेवल पर है वकीलों की हड़ताल
बुधवार को ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामलों में सुनवाई होने की उम्मीद अब ना के बराबर है। ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मुकदमों को सुनने के लिए अदालत कोई नई तारीख तय करेगी। दरअसल वाराणसी में आज यानी 18 मई और 20 मई को प्रदेश लेवल की वकीलों की हड़ता है। यह हड़ताल वकीलों के खिलाफ शासन के एक पत्र पर नाराजगी के चलते वकील हड़ताल पर हैं। जिसका पूरा असर ज्ञानवापी मस्जिद केस की सुनवाई पर भी पड़ेगा। मुस्लिम पक्ष ने यह भी जानकारी दी है कि मस्जिद के वजूखाने को सील किए जाने के सिविल जज के आदेश को फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी क्योंकि इससे जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।

इन दो मांगों पर आज होनी थी सुनवाई
कोर्ट में आज मंदिर के बाकी हिस्सों में सर्वे और कथित शिवलिंग के चारों तरफ से दीवार हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होनी थी। ज्ञानवापी का सर्वे तो खत्म हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने सिविल कोर्ट में आगे की सुनवाई पर रोक लगाने से भी मना कर दिया है। इसके बाद अब आगे के कुछ विवादों और मांगों को निपटाने की है। मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिल जाने के बाद अब श्रृंगार गौरी के सामने वाली दीवार हटाने की मांग की गई है। जिले कोर्ट में इसी की सुनवाई होनी थी। वहीं  मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जब तक कोर्ट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट अदालत में दाखिल नहीं हो जाती तब तक अदालत को सर्वे से जुड़ी अर्जियों पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए।

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