15 दिन में चार्जशीट से लेकर उम्रकैद की सजा तक; दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने पेश की मिसाल

Published : Nov 30, 2019, 04:47 PM ISTUpdated : Nov 30, 2019, 05:11 PM IST
15 दिन में चार्जशीट से लेकर उम्रकैद की सजा तक; दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने पेश की मिसाल

सार

यूपी के बागपत में कोर्ट ने रेप के मामले की सुनवाई सिर्फ 5 दिन में पूरी कर एक मिसाल पेश की है। कोर्ट ने सारे सबूतों के अवलोकन व गवाहों की सुनवाई करने के बाद मात्र 5 दिन मे केस खत्म कर दिया

बागपत(Uttar Pradesh ). यूपी के बागपत में कोर्ट ने रेप के मामले की सुनवाई सिर्फ 5 दिन में पूरी कर एक मिसाल पेश की है। कोर्ट ने सारे सबूतों के अवलोकन व गवाहों की सुनवाई करने के बाद मात्र 5 दिन मे केस खत्म कर दिया। कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 

यूपी के बागपत ने एडीजे प्रथम कोर्ट ने 3 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में फैसला सुना दिया है। ये उत्तर प्रदेश में पहला मामला बताया जा रहा है जिसमे कोर्ट ने त्वरित सुनवाई पूरी कर आरोपी को सजा सुनाई है। 

3 साल की मासूम चचेरी बहन के साथ किया था रेप 
बागपत जनपद छपरौली थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन साल की मासूम चचेरी बहन से दुष्कर्म के मामले में रिकॉर्ड पांच दिन में सुनवाई पूरी कर आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई।

कुछ इस तरह रहा पूरा घटनाक्रम 
13 सितंबर 2019-  
 रिश्ते में चचेरी बहन लगने वाली 3 साल की मासूम को युवक ने नमकीन दिलाने के बहाने जंगल में ले जाकर रेप किया। 
29 अक्टूबर 2019-   पु लिस ने आरोपी को मुखबिर की सूचना पर दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। 
30 अक्टूबर 2019-   पुलि स ने गिरफ्तार किए गए रेप के आरोपी युवक को जेल भेजा। 
15 नवंबर 2019-      विवेचक छपरौली थानाध्यक्ष दिनेश कुमार चिकारा ने 15 नवंबर को अदालत में चार्जशीट दाखिल की।
25 नवंबर 2019-     ए डीजे प्रथम विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम शैलेंद्र पांडेय की कोर्ट में आरोप तय किए गए। 
30 नवंबर 2019-     पांच दिन में केस की सुनवाई पूरी हो गई और कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई।

प्रतिदिन हुई कोर्ट की सुनवाई 
डीजीसी सुनील कुमार ने बताया कि प्रतिदिन केस की सुनवाई हुई। 29 नवंबर को पांच दिन में केस की सुनवाई पूरी हो गई। शनिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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