पांच जुलाई को श्रीकृष्ष जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में दो याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने दोनों याचिकाओं के लिए अगली तारीख दी है। एक याचिका को 7 जुलाई तो वहीं दूसरी को 16 जुलाई को सुनवाई होगी।
मथुरा: उत्तर प्रदेश के जिले मथुरा में स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले पर दो याचिकाओं पर होनी वाली सुनवाई पूरी हो गई है। आज यानी पांच जुलाई को दो याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी, जो सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में आधा घंट तक सुनवाई चलने के बाद खत्म हो गई। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप और मनीष यादव दोनों के वादों पर सुनवाई हुई। महेंद्र प्रताप सिंह के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने 7 जुलाई की तारीख दी है। वहीं मनीष यादव के मामले में 16 जुलाई को सुनवाई होगी। कोर्ट से सर्वे, कोर्ट कमीशन, रिसीवर नियुक्त करने की मांग की गई थी।
13.37 एकड़ भूमि को शाही ईदगाह से मुक्त कराने की दायर हुई याचिका
पांच जुलाई को होनी वाली सुनवाई में सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह की कोर्ट मामले में दाखिल 2 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। एक याचिका में विवादित जगह से शाही ईदगाह को हटाकर पूरी जगह हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है। तो वहीं दूसरी याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट शाही ईदगाह मस्ज़िद में मौजूद मंदिर के सबूतों की रक्षा का आदेश दे। श्रीकृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले में करीब 14 याचिकाएं जिला न्यायालय में अब तक दाखिल हो चुकी हैं और अलग-अलग संगठनों की तरफ से इन याचिकाओं को दायर कराया गया है। वहीं श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को शाही ईदगाह मस्जिद से मुक्त कराने के लिए याचिकाएं दायर की गई हैं।
शाही ईदगाह में एक दर्जन से अधिक याचिकाएं जिला न्यायालय में हुई दाखिल
इतना ही नहीं शाही ईदगाह मामले में सात याचिकाओं पर 15 जुलाई को भी सुनावई होनी है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास नाम के संगठन के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका में पूरी 13.37 एकड़ जमीन हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है। इस याचिका में विवादित जगह से मस्ज़िद हटाने की मांग की गई है। बता दें कि करीब एक दर्जन से अधिक याचिकाएं जिला न्यायालय में अब तक दाखिल हो चुकी हैं और अलग-अलग संगठनों की तरफ से इन याचिकाओं को दायर कराया गया है। वहीं श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को शाही ईदगाह मस्जिद से मुक्त कराने के लिए याचिकाएं दायर की गई हैं। महेंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया था कि कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन अधिवक्ता साथी के निधन होने के चलते कोर्ट की कार्यवाही को स्थगित कर दी गई थी। जिसके बाद 5 जुलाई नई तारीख मिली थी।