मथुरा डीएम के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट, जानिए क्या है पूरा मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा जिलाधिकारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने यह आदेश बृजमोहन शर्मा और तीन अन्य लोगों द्वारा दायर अवमानना याचिका पर दिया है। 

Gaurav Shukla | Published : May 1, 2022 10:06 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की अवमानना को लेकर मथुरा के जिलाधिकारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। मथुरा जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के साथ ही मामले की अगली सुनवाई पर उन्हें कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने यह आदेश बृजमोहन शर्मा और तीन अन्य लोगों द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के बीच यह आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की ओर से कहा गया कि डीएम की ओर से जो आदेश 18 अप्रैल 2022 को पारित किया गया वह कुछ और नहीं बल्कि तिरस्कारपूर्ण कृत्य है। न्यायमूर्ति ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि अधिकारी अदालत की ओऱ से दिए आदेश की भाषा और मंशा को नहीं समझ पाए। 

6 सितंबर 2021 को रद्द किया था पुराना आदेश 
आपको बता दें कि अदालत ने 6 सितंबर 2021 को 22 जुलाई 2016 के आदेश को रद्द किया था। इसमें प्रतिवादियों ने आवेदकों को पेंशन का भुगतान इस आधार पर मना कर दिया कि नियमित होने से पूर्व की उनके सेवाओं को पात्रता सेवा के तौर पर नहीं गिना जाएगा, जिससे की वे पुरानी पेंशन योजना का लाभ पा सकें। अदालत की ओर से 6 सितंबर 2021 को जारी किए गए अपने आदेश में कहा गया था कि बहुत लंबे समय तक की सेवाओं को सेवा पात्रता की गणना करने के दौरान नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ अदालत की ओर से 1996 में दी गई सेवाओं के अनुसार पेंशन भुगतान करने के निर्देश दिए गए। इस मामले में जब आदेश का अनुपालन नहीं हुआ तो याचिकाकर्ताओं ने अवमानना की याचिका भी दाखिल की इसी को लेकर अदालत ने 11 फरवरी 2022 को विरोधियों को नोटिस जारी किया गया था। 

अदालत के आदेश को किया गया अनदेखा 
मामले में जब 26 अप्रैल 2022 को सुनवाई हुई तो अदालत ने कहा कि यह हैरान करने वाली बात है कि जिलाधिकारी ने अदालत के आदेश को अनदेखा किया। फिलहाल अब जिलाधिकारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। 

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