68500 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 45/40 कट ऑफ पर भर्ती कराने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी में 68500 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर आदेश दिया है कि मूल विज्ञापन के आधार पर इस भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित किए जाए।

लखनऊ (Uttar Pradesh). इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी में 68500 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर आदेश दिया है कि मूल विज्ञापन के आधार पर इस भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित किए जाए। बता दें, यूपी सरकार ने परीक्षा से कुछ दिन पहले ही नियम में बदलाव करते हुए 30/33 कट ऑफ के आधार पर परिणाम जारी कर दिया था। हाईकोर्ट में इसी बदले कटऑफ अंक को चुनौती दी गई थी।

क्या है पूरा मामला
प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की 68500 भर्ती के शासनादेश में कटऑफ सामान्य व ओबीसी के लिए 45 व अन्य आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत तय किया गया था। लेकिन सरकार ने लिखित परीक्षा के ठीक पहले इसे बदलकर क्रमश: 33 व 30 कर दिया था। हाईकोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद 29 नवंबर 2018 को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसे मंगलवार को सुनाया गया। 

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सरकार रिजल्ट जारी कर दे चुकी है नियुक्ति
हाईकोर्ट में सरकार के बदले नियम को दी गई चुनौती में कहा गया था कि शीर्ष कोर्ट का आदेश है कि नियम खेल शुरू होने के बाद नहीं बदले जा सकते। ऐसे में लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति इरशाद अली ने अंतरिम आदेश दिया था कि सरकार मूल शासनादेश के अनुरूप रिजल्ट जारी कर सकती है। इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी। ऐसे में परिणाम घोषित हुआ और चार चरणों में नियुक्तियां दी गई, कुछ प्रक्रिया लंबित भी है।

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