मेरठ: अवैध मीट फैक्ट्री संचालक की याचिका पर हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत से किया इंकार, जानिए क्या है पूरा मामला

Published : Jun 18, 2022, 07:33 AM ISTUpdated : Jun 18, 2022, 08:11 AM IST
मेरठ: अवैध मीट फैक्ट्री संचालक की याचिका पर हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत से किया इंकार, जानिए क्या है पूरा मामला

सार

अल फहीम मीटेक्स नीड्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री अलीपुर जाजमऊ हापुड़ रोड मेरठ में स्थित है। उसमें 31 मार्च 2022 को चार विभागों की संयुक्त टीम ने छापा मारा। जांच पर फैक्ट्री संचालक लाइसेंस नहीं दिखा सका, जिसके बाद आरोपी मोहम्मद फिरोज समेत दर्जन भर लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था।  

मेरठ: बीते 31 मार्च 2022 को पशुधन विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग,प्रदूषण विभाग, मेरठ विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने हापुड़ रोड एक अवैध मीट फैक्ट्री में छापा मारा था। अवैध रूप से चल रही यह मीट फैक्ट्री मेरठ के मोहम्मद फिरोज की थी। अवैध रूप से चल रही इस मीट फैक्ट्री में भारी मात्रा में मीट बरामद हुआ था। जांच पर फैक्ट्री संचालक लाइसेंस नहीं दिखा सका, जिसके बाद आरोपी मोहम्मद फिरोज समेत दर्जन भर लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मामला कोर्ट पहुंचा तो याची ने ने कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की। जिसके बाद अब कोर्ट ने अवैध फैक्ट्री चलाने के आरोपी मेरठ के मोहम्मद फिरोज की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से किया इंकार, बताई वजह
आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने के साथ पुलिस गिरफ्तारी की तैयारी कर रही थी, इसी बीच आरोपी मोहम्मद फिरोज ने गिरफ्तारी पर रोक की मांग को लेकर के हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि याची की फैक्ट्री से भारी मात्रा में अवैध मीट बरामद हुआ है। वह मीट फैक्ट्री चलाने का लाइसेंस भी नहीं दिखा सका। फैक्ट्री की बिल्डिंग को लेकर के भी विवाद अभी लंबित है । इसलिए याची को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने मेरठ के मोहम्मद फिरोज की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज करते हुए दिया है। 

मीट फैक्ट्री में 6720 किलोग्राम मिला था कच्चा मांस
याची की अल फहीम मीटेक्स नीड्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री अलीपुर जाजमऊ हापुड़ रोड मेरठ में स्थित है। उसमें 31 मार्च 2022 को चार विभागों की संयुक्त टीम ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान अवैध संचालित मीट फैक्ट्री से 6720 किलोग्राम कच्चा मांस व पैक मांस और फरमालीन के दो कंटेनर पाए गए। जांच पर फैक्ट्री संचालक लाइसेंस नहीं दिखा सका। इस पर याची सहित 13 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। 

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