सीएम योगी के नाम को लेकर दाखिल की गई याचिका, हाईकोर्ट ने खारिज कर लगाया एक लाख का जुर्माना

Published : Apr 26, 2022, 11:17 AM IST
सीएम योगी के नाम को लेकर दाखिल की गई याचिका, हाईकोर्ट ने खारिज कर लगाया एक लाख का जुर्माना

सार

सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने नाम से योगी शब्द का प्रयोग करने से रोकने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसी के साथ याचिकाकर्ता पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। 

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने नाम के साथ योगी शब्द का प्रयोग करने से रोकने की याचिका को खारिज कर दिया है। इसी के साथ याचिका दाखिल करने वाले व्यक्ति पर 1 लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया है। कोर्ट ने याची को यह राशि छह सप्ताह के भीतर जमा करने के लिए निर्देशित किया है। 

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ के द्वारा दिया गया है। इसी के साथ हर्जाने की राशि को लेकर कहा गया कि यह दिव्यांग केंद्र को दी जाएगी।

'अलग-अलग चुनाव में दूसरे नामों का इस्तेमाल'
याचिकाकर्ता का कहना था कि सीएम योगी आदित्यनाथ अलग-अलग चुनाव के दौरान अलग-अलग नाम से नामांकन करते और शपथ लेते आए हैं। जबकि उन्हें आधिकारिक नाम से ही चुनाव लड़ना और उसी नाम से शपथ लेनी चाहिए। इसको लेकर याचिका ने कई पूर्व के चुनावों का उदाहरण भी दिया है। याचिकाकार्ता ने बताया कि पूर्व के लोकसभा औऱ विधानसभा चुनाव में सीएम ने अलग-अलग नामों का प्रयोग किया। 2004, 2009, 2014 के चुनाव में उन्होंने आदित्यनाथ के नाम से शपथ ली। हालांकि इसके बाद उन्होंने नाम के आगे योगी जोड़ दिया। 

'खारिज कर याचिका लगाया गया जुर्माना'
मामले को लेकर साफ किया गया कि आदित्यनाथ अपने नाम के साथ योगी शब्द का इस्तेमाल ठीक वैसे ही कर रहे हैं जैसे डॉक्टर और इंजीनियर टाइटल का उपयोग करते हैं। लिहाजा उन्हें नाम के साथ योगी शब्द का प्रयोग करने से किस तरह से रोका जाए। लिहाजा कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इसी के साथ याचिकाकर्ता पर एख लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया। यह हर्जाना कोर्ट का समय बर्बाद करने को लेकर लगाया गया। 

सपा नेता ने माता सीता और निषादराज को लेकर की आपत्तिजनक टिप्पणी, विरोध के बाद कहा- दोबारा नहीं होगी गलती

दरवाजे पर पहुंच बधाई गाने वाले किन्नर अब आपसे वसूलेंगे गृहकर, नगर निगम कर रहा है तैयारी

शादी के लिए रेप का झूठा आरोप लगाना पड़ा महिला को भारी, कोर्ट ने इस तरह से पढ़ाया कानून का पाठ

PREV

उत्तर प्रदेश में हो रही राजनीतिक हलचल, प्रशासनिक फैसले, धार्मिक स्थल अपडेट्स, अपराध और रोजगार समाचार सबसे पहले पाएं। वाराणसी, लखनऊ, नोएडा से लेकर गांव-कस्बों की हर रिपोर्ट के लिए UP News in Hindi सेक्शन देखें — भरोसेमंद और तेज़ अपडेट्स सिर्फ Asianet News Hindi पर।

Recommended Stories

योगी सरकार की नीतियों से MSME को नई उड़ान, UP बनेगा 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का केंद्र
योगी सरकार की आबकारी नीति से एथेनॉल उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, निवेश में आई तेजी