नहीं होगी आजम खां की गिरफ्तारी, कोर्ट ने 29 FIR पर लगाई रोक

समाजवादी पार्टी के सांसद आज़म खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।  बुधवार को हाईकोर्ट ने आज़म खां की और से की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ दर्ज 29 एफआईआर पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब इन मामलों में आजम खां की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है।

प्रयागराज (UTTAR PRADESH ).समाजवादी पार्टी के सांसद आज़म खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।  बुधवार को हाईकोर्ट ने आज़म खां की और से की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ दर्ज 29 एफआईआर पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब इन मामलों में आजम खां की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। जौहर यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीन कब्जा करने से लेकर चोरी लूट व मारपीट के मामलों में आज़म खां के खिलाफ कई लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। 

गौरतलब है कि पिछले दिनों पूर्व मंत्री व रामपुर लोकसभा सीट से सपा सांसद आजम खां पर एक के बाद एक 84 मुकदमे दर्ज किए गए थे। ये मुकदमे अलग-अलग मामलों को लेकर दर्ज किए गए थे। इसके बाद सांसद आजम खां ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका देकर गिरफ्तारी पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी।याचिका पर हाईकोर्ट में जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस मंजू रानी चौहान की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई करने के बाद बेंच ने आजम के खिलाफ हुए 29 एफआईआर पर रोक लगा दी। कानून के जानकारों के मुताबिक़ अब उन्हें इस आधार पर दूसरे मुकदमों में भी राहत मिल सकती है। 

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बकरी चोरी समेत दर्ज हो चुके हैं 84 मुकदमे 
 लोकसभा चुनाव के बाद आज़म खान पर 84 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इसमें किसानो ने जौहर यूनिवर्सिटी के लिए आजम द्वारा उनकी जमीनों पर जबरन कब्जा किए जाने के लगभग 30 मुकदमें दर्ज कराए हैं। इसके अलावा भी आज़म खां पर चोरी, डकैती, बकरी चोरी, भैंस चोरी के कई मुकदमे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। यही नहीं आज़म के अलावा उनके दोनों बेटों और पत्नी के खिलाफ भी केस दर्ज हैं। 

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