चिन्मयानंद केस: रंगदारी मांगने के आरोप में छात्रा को 14 दिन की जेल, जमानत अर्जी खारिज

पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपए रंगदारी मांगने की आरोपी छात्रा की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। बुधवार सुबह ही एसआईटी ने छात्रा को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद जिला अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

Asianet News Hindi | Published : Sep 25, 2019 5:45 AM IST / Updated: Sep 25 2019, 07:15 PM IST

शाहजहांपुर (Uttar Pradesh). पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपए रंगदारी मांगने की आरोपी छात्रा की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। बुधवार सुबह ही एसआईटी ने छात्रा को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद जिला अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें, इसी छात्रा ने चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। वहीं, कोर्ट ने चिन्मयानंद की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की है। सहायक अभियोजन अधिकारी लाल साहब ने बताया, छात्रा की जमानत अर्जी उनके वकील अनूप त्रिवेदी ने एसीजीएम की कोर्ट में लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। 

क्या है रंगदारी का मामला
पीड़िता की गिरफ्तारी के बाद विशेष जांच दल में शामिल आईपीएस भारती सिंह ने बताया, चिन्मयानंद को धमकी भरा मैसेज मोबाइल पर भेजा गया था, जिसमें उनसे पांच करोड़ रुपए की मांग की गई थी। पैसे ना देने पर उनका अश्लील वीडियो टीवी चैनल पर चलवा कर उनकी इज्जत मिट्टी में मिलाने की धमकी दी गई थी। मामले में मौखिक अभिलेख और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एकत्र किए गए और विवेचना की प्रगति रिपोर्ट हाईकोर्ट में 23 सितंबर को प्रस्तुत की गई, जिससे कोर्ट भी संतुष्ट हुआ है। 

पीड़ित छात्रा के वकील ने कही ये बात
वहीं, पीड़िता छात्रा के वकील अनूप त्रिवेदी ने बताया, वो सत्र न्यायाधीश के यहां जमानत की अर्जी दाखिल करेंगे। पीड़िता ने जो 12 पेज की शिकायत दिल्ली पुलिस को दी थी, उसमें बलात्कार होने की बात कही गई है। चिन्मयानंद पर तमाम आरोप लगाए गए थे। इसके बावजूद एसआईटी ने धारा 376सी चिन्मयानंद पर लगाई है, जबकि इसमें कई बड़ी धाराएं लगानी चाहिए थी।

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