
लखनऊ(Uttar Pradesh). उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिवाली पर बड़ा फैसला लिया है। पटाखों से होने वाले प्रदूषण तो देखते हुए सरकार ने दिवाली पर सिर्फ दो घंटे ही पटाखे जलाने की अनुमति दी है। सरकार ने इसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिया है। दिवाली के दिन शाम 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति दी गयी है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर साल 2018 में दिवाली पर पटाखे जलाए जाने के लिए समय निर्धारित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार रात के 8 से लेकर 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जाने की अनुमति दी गई थी। अब योगी सरकार ने भी इसे लेकर निर्देश जारी किए हैं जिसके अनुसार 10 बजे के बाद पटाखे जलाना प्रतिबंधित होगा। इसके आलावा लाइसेंसी दुकानों से ही पटाखे खरीदने का निर्देश जारी किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन कराए जाने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को संज्ञान में लेते हुए 2018 में दिवाली पर पटाखे जलाए जाने के लिए समय निर्धारित कर दिया था। सरकार की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों का उल्लंघन न हो पाए। पटाखे सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय 8 बजे से 10 बजे के बीच ही जलाएं जाएं ।
देश में सबसे जहरीली है राजधानी लखनऊ की हवा
हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के रिकॉर्ड के मुताबिक लखनऊ का एक्यूआई इस मौसम में पहली बार 294 पहुंचा है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में राजधानी की हवा बहुत खराब की श्रेणी में पहुंच सकती है। अभी 300 से कम एक्यूआई रहने पर यह खराब की श्रेणी में ही बनी रहेगी। लखनऊ की हवा में गाजियाबाद और दिल्ली जैसे शहरों से भी अधिक जहर पाया गया है।
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