
कानपुर: कारोबारी मनीष गुप्ता की सितंबर 2021 में गोरखपुर के होटल में हुई हत्या मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने यूपी पुलिस के बर्खास्त एसएचओ समेत 6 पूर्व पुलिसवालों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। मामले में एसएचओ जगत नारायण के खिलाफ हत्या का आरोप तय किया गया है। कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों की ओर से केस रद्द करने की मांग को ठुकरा दिया है।
सोशल मीडिया के जरिए लड़ी गई पूरी लड़ाई
आपको बता दें कि मनीष गुप्ता हत्याकांड मामले में मीनाक्षी ने इंसाफ की लड़ाई सोशल मीडिया के जरिए लड़ी। वारदात के दूसरे दिन ही उन्होंने अपना ट्वीटर अकाउंट बनाया और पल-पल की अपडेट को ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में पीएम मोदी, सीएम योगी, पूर्व सीएम अखिलेश यादव और राहुल गांधी को टैग किया। घटना के बाद उन्होंने कई वीडियो भी जारी किए। ऐसे ही एक वीडियो में गोरखपुर के डीएम और एसएसपी तहरीर बदलने का दबाव बनाते हुए भी नजर आए थे। उनके ट्वीटर हैंडल से 16 ट्वीट किए गए थे। मीनाक्षी ने यह पूरी लड़ाई नए तरीके से लड़ी और नेताओं व अफसरों तक बात पहुंचाई।
क्या है पूरा मामला
सितंबर 2021 में गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के होटल कृष्णा पैलेस में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता, प्रदीप और हरवीर ठहरे हुए थे। आरोप है कि होटल में चेकिंग के नाम पर एसएचओ समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने मनीष को इतना मारा की उनकी मौत हो गई। इस मामले में तूल पकड़ा तो 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। हालांकि बाद में मनीष की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता की मांग पर पूरे मामले को एसआईटी कानपुर को ट्रांसफर किया गया। मामले को लेकर मीनाक्षी ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा भी खटकाया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (स्पेशल कोर्ट सीबीआई) में परीक्षण के लिए स्थानांतरित करने का आदेश दिया। वहीं राज्य सरकार ने मामले को सीबीआई को सौंपा। इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई की रिपोर्ट में सामने आया है कि पुलिसकर्मियों ने मनीष गुप्ता पर पैर से प्रहार किया। इसके बाद उनका सिर बिस्तर के हेडबोर्ड से टकराया।
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