कानपुर: फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेंगे SP विधायक इरफान के मुकदमे, मिल सकती है आजीवन करावास की सजा

Published : Dec 25, 2022, 10:58 AM IST
कानपुर: फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेंगे SP विधायक इरफान के मुकदमे, मिल सकती है आजीवन करावास की सजा

सार

सपा विधायक इरफान सोलंकी के सभी मुकदमों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की अनुमति मिल गई है। बता दें कि कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने सपा विधायक के सभी मुकदमों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की जिला और सेशल कोर्ट से अपील की थी।

कानपुर: समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि कोर्ट ने सपा विधायक के सभी मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की अनुमति दे दी है। इरफान के सभी मुकदमो को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के लिए पुलिस कमिश्नर ने जिला और सेशल कोर्ट से अपील की थी। वहीं पुलिस कमिश्नर की टीम पुलिस कमिश्नर की टीम अब इरफान को जल्द से जल्द सभी मामलों में सजा दिलाने के लिए प्रयास करेगी। सपा विधायक के खिलाफ दर्ज मुकदमों में उन्हें आजीवन कारावास की भी सजा हो सकती है। पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने जानकारी देते हुए बताया कि जाजमऊ थाने में सीसामऊ से सपा के विधायक सोलंकी के खिलाफ आगजनी और ग्वालटोली थाने में फर्जी आधार पर हवाई यात्रा करने पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। 

कानपुर पुलिस कमिश्नर ने कोर्ट से की थी अपील
जब पुलिस ने दोनों मामलों की जांच की तो सपा विधायक पर लगे आरोपों को सही पाया गया। जिसके चलते पुलिस ने दोनों मामलों में सपा विधायक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसके बाद डिस्ट्रिक और सेशन जज व मुख्य महानगर न्यायाधीश के समक्ष दोनों मामलों को रखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की तेजी से सुनवाई करते हुए जल्द से जल्द निस्तारण की मांग की गई थी। जिससे कि दोनों मामलों की तेजी से सुनवाई पूरी की जा सके। वहीं पुलिस कमिश्नर की इस अपील को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सपा विधायक सोलंकी के खिलाफ दर्ज दोनों मुकदमों की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करने की अनुमति दे दी है। पुलिस अफसरों के अनुसार, चार से छह महीने के अंदर दोनों ही मामलों में पुलिस इरफान को सजा करा देगी।

फर्जी आधार से की थी हवाई यात्रा
बता दें कि सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी निवासी पड़ोसी महिला बेबी नाज ने जाजमऊ थाने में घर फूंकने के मामले में केस दर्ज कराया था। महिला की तहरीर पर पुलिस ने सपा विधायक इरफान और उनके भाई रिजवान के खिलाफ आईपीसी की धारा-436, 506, 147, 327,427, 386, 504, 120-बी की धारा में केस दर्ज कर लिया था। वहीं किसी का घर फूंकने पर यह धारा-436 लगाई जाती है। इसमें आजीवन कारावास या फिर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके बाद सपा विधायक सोलंकी के खिलाफ दूसरा मामला ग्वालटोली थाने में दर्ज हुआ था। पुलिस से बचने के लिए फरार हुए इरफान ने फर्जी आधार से दिल्ली से मुंबई तक की हवाई यात्रा की थी। पुलिस ने इस मामले में इरफान सोलंकी समेत 9 लोगों के खिलाफ ग्वालटोली थाने में FIR दर्ज की थी।

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