ऑल्ट न्यूज को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को नहीं मिली राहत, पेशी के बाद कोर्ट ने लिया ऐसा निर्णय

Published : Jul 11, 2022, 04:58 PM IST
ऑल्ट न्यूज को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को नहीं मिली राहत, पेशी के बाद कोर्ट ने लिया ऐसा निर्णय

सार

लखीमपुर कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह मुकदमा एक प्राइवेट न्यूज चैनल ने ट्वीट के खिलाफ दर्ज करवाया था। जिसको लेकर सुनवाई जारी है। जुबैर की जमानत अर्जी पर अब 13 जुलाई को सुनवाई होगी। 

लखीमपुर खीरी: ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को राहत मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। सोमवार को उनसे जुड़े एक मामले में सुनवाई से पहले ही अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह भी दलबल के साथ मोहम्मदी पहुंचे। यहां फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की ऑनलाइन पेशी हुई और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। जुबैर के खिलाफ लखीमपुर में सितंबर 2021 में ही केस दर्ज हुआ था। इस केस को एक प्राइवेट चैनल के द्वारा ट्वीट के खिलाफ दर्ज करवाया गया था। जुबैर की जमानत अर्जी पर अब 13 जुलाई को सुनवाई होनी है। 

सुप्रीम कोर्ट से मिली थी 5 दिन की अस्थायी राहत
आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही जुबैर को यूपी में दायर मामले में सुप्रीम कोर्ट से 5 दिन की अस्थायी राहत मिली थी। तब कोर्ट के द्वारा उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई थी। जुबैर ने सीतापुर में दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी से बचने के लिए इस याचिका को डाला था। मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसले के साथ-साथ शर्त रखी गई कि जुबैर कोई ट्वीट नहीं करेंगे और देश को छोड़कर नहीं जाएंगे। कोर्ट ने यह आदेश इस वजह से ही दिया था क्योंकि उनके ट्वीट को लेकर ही कई शिकायतें सामने आई थीं।

धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी
जुबैर को दिल्ली पुलिस के द्वारा 27 जून को गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप है कि ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया। मो. जुबैर को तिहाड़ जेल से सीतापुर जेल में शिफ्ट किया गया है। यहां सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी को खारिज कर दिया गया था। उनसे पुलिस रिमांड में पूछताछ की तैयारी चल रही है। मामले में पुलिस के अनुसार 16 जुलाई तक उनकी रिमांड मिली थी। जुबैर को भारी सुरक्षा के बीच दिल्ली से ले जाया गया था। दिल्ली पुलिस और सीतापुर पुलिस ने ही उसे अदालत में पेश किया था। 

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