10 साल की बच्ची से किया रेप, 45 दिन में मिली उम्रकैद की सजा; मां-बाप बोलेः तिल तिलकर मरना चाहिए

यूपी के झांसी में दुष्कर्म के आरोपी को 45 दिन में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। गौर करने वाली बात ये है कि आरोपी के माता पिता ने खुद मामले में गवाही दी, जिससे कोर्ट को सुनाने में आसानी हुई। आरोपी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

Asianet News Hindi | Published : Nov 12, 2019 11:19 AM IST / Updated: Nov 12 2019, 04:57 PM IST

झांसी (Uttar Pradesh). यूपी के झांसी में दुष्कर्म के आरोपी को 45 दिन में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। गौर करने वाली बात ये है कि आरोपी के माता पिता ने खुद मामले में गवाही दी, जिससे कोर्ट को सुनाने में आसानी हुई। आरोपी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 

घर में अकेली बच्ची के साथ किया था दुष्कर्म
बीते 23 अगस्त को गुरसराय थाना क्षेत्र में दिनेश नाम के शख्स ने 10 साल की बच्ची के साथ उसके घर में दुष्कर्म किया था। वारदात को अंजाम देने के बाद वो फरार हो गया था। बच्ची घर में अकेला था। परिजनों के घर पहुंचने पर बच्ची ने आपबीती सुनाई, जिसके बाद उनकी तहरीर पर आरोपी दिनेश के खिलाफ केस दर्ज किया गया। घटना के 3 दिन बाद 26 अगस्त को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 

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दोषी के परिजनों ने कही ये बात
26 सितंबर को पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामले में आरोपी की मां और पिता समेत तीन लोगों ने गवाही दी। सोमवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) /अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या सात संजय कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने कहा, अगर दोषी 50 हजार का अर्थदंड अदा नहीं करता है तो 6 महीने की अतिरिक्त जेल होगी। वहीं, दोषी के माता पिता ने कहा, हमारा बेटा दरिंदा है, उसे जेल में तिल-तिलकर मरना चाहिए। 

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