कानपुर में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, 9 साल बाद हुई उम्रकैद की सजा, जानिए पूरा मामला

Published : Dec 09, 2021, 04:13 PM IST
कानपुर में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, 9 साल बाद हुई उम्रकैद की सजा, जानिए पूरा मामला

सार

यूपी के कानपुर में एक युवक को अपनी प्रेमिका की हत्या करना भारी पड़ गया। जिसमें 9 साल बाद प्रेमी को फास्ट ट्रैक कोर्ट 41 के न्यायाधीश की ओर से उम्रकैद की सजा सुनाई गई। युवक ने मार्च 2012 में शादी के लिए दबाव बना रही प्रेमिका की तकिया से मुंह दबाकर हत्या कर दी थी। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपित प्रेमी को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

कानपुर: यूपी के कानपुर में बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट 41 के न्यायाधीश धनंजय कुमार मिश्रा ने एक प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार, प्रेमी ने 9 साल पहले अपनी प्रेमिका को शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया था। इसके बाद प्रेमिका की ओर से जब शादी का दबाव बनने लगा तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए युवक ने प्रेमिका की हत्या कर दी। मामले में नौ साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

साल 2012 में हुई थी घटना, ननिहाल में मिला था शव
कानपुर के चकेरी स्थित गांधीग्राम में तीन मार्च 2012 को ननिहाल में रहने वाली 19 वर्षीय युवती का शव मिला था। युवती के माता-पिता कुशीनगर में रहते थे। वहीं, कानपुर में रहने वाले नाना-नानी भी घटना के कुछ दिन पहले रिश्तेदारी में देवरिया चले गए थे। उस दौरान युवती घर पर अकेली थी। मिली जानकारी के मुताबिक, अपनी प्रेमिका को अकेला पाकर कैलाश नगर निवासी गौरव बाजपेई उसके घर में घुसा और हत्या की वारदात को अंजाम दिया।  

युवती का फोन न उठने पर ननिहाल पहुंचे माता-पिता, हुआ खुलासा
घटना के दिन युवती का फोन न उठने पर अनहोनी की आशंका पर जब उसके माता-पिता घर आए तो मौत का खुलासा हुआ था। पिता ने चकेरी थाने में गौरव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एडीजीसी इंद्रलता शुक्ला ने बताया कि युवती के गौरव से प्रेमसंबंध थे, घरवालों को भी इसकी जानकारी थी। युवती अपने घर में जल्द ही गौरव से शादी करने की बात कहती थी। शादी का झांसा देकर गौरव लगातार उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। युवती ने जब शादी का दबाव बनाया तो गौरव ने पीछा छुड़ाने के लिए गला दबाकर हत्या कर दी और फिर वह फरार हो गया था। बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट 41 के न्यायाधीश धनंजय कुमार मिश्रा ने आरोपी गौरव को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ 32 हजार का जुर्माना भी लगाया।

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