बांदा जेल में बंद माफिया पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार के बाद अब कोर्ट का भी शिकंजा कसा है। जेलर को धमकी देने के मामले में सात वर्ष कैद की सजा के बाद अब अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के 23 साल पुराने मामले में पांच साल कैद की सजा सुनाई है।
लखनऊ: माफिया पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर योगी आदित्यनाथ सरकार के बाद अब कोर्ट का भी शिकंजा कसा है। जेलर की धमकी देने के मामले में कोर्ट के द्वारा सात सजा के बाद अब माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट से जुड़े 23 साल पुराने एक मामले में शुक्रवार को पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अंसारी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद बाहुबली नेता के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
साल 2021 में राज्य सरकार ने दाखिल की थी याचिका
लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह निर्णय राज्य सरकार की अपील पर पारित किया है। प्रदेश सरकार के वकील राव नरेन्द्र सिंह ने कहा कि साल 1999 में लखनऊ की हजरतगंज पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और एक विशेष अदालत ने 2020 में अंसारी को बरी कर दिया था। राज्य ने 2021 में बरी करने के खिलाफ अपील दायर की थी। इसी को उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार की अपील को स्वीकारते हुए अंसारी को पांच साल की सजा के साथ आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।
दो दिन पहले जेलर को धमकाने में मिली सात साल की सजा
दरअसल साल 2003 में लखनऊ के तत्कालीन जिला जेल जेलर एसके अवस्थी ने आलमबाग पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कर आरोप लगाया था कि अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी का आदेश देने पर उन्हें धमकाया गया था। बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ इस मामले में जेलर एसके अवस्थी के अकेले ही लड़े और सजा दिलवाई। इस लड़ाई में पहले कई गवाह भी थे लेकिन बाद में पलट गए। लखनऊ जेल में बंद रहे माफिया मुख्तार अंसारी से कुछ लोग जेल में मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान असलहों से लैस होकर मुलाकात करने पहुंचे लोगों की तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने जब तलाशी लेनी चाहिए तो जेल की कोरनटाइन जेल में बंद मुख्तार अंसारी ने इस पर एतराज जताया। बात इतनी बढ़ गई थी कि पिस्तौल निकालकर धमकी दी थी। इसी मामले में बुधवार को कोर्ट ने सात साल की जेल की सजा सुनाई थी।
जेलर को धमकी देने के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी दोषी करार, कोर्ट ने दो साल की सुनाई सजा