रिटायर्ड DIG  की पत्नी अलका को उम्रकैद के साथ लगा भारी जुर्माना, BJP महिला नेता की हत्या को लेकर रची थी साजिश

यूपी के जिले लखनऊ में भाजपा की महिला नेता की हत्या में पूर्व पार्षद और रिटायर्ड DIG पीके मिश्रा की पत्नी अलका मिश्रा को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा साथियों को सजा सुनाने के बाद हजारों रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

Asianet News Hindi | Published : Dec 13, 2022 4:06 AM IST / Updated: Dec 13 2022, 09:38 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भाजपा की महिला नेता की हत्या में पूर्व सांसद व रिटायर्ज डीआई पीके मिश्रा की पत्नी अलका मिश्रा को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। सियासी वर्चस्व को लेकर जून 2004 में बीजेपी नेता मालती शर्मा की हत्या व उसकी साचिश रचने के मामले में पा्टी की पूर्व पार्षद अलका मिश्रा, सिपाही राजकुमार राय, रोहित सिंह और आलोक दुबे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही इन सभी आरोपियों पर एडीजे विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सभी दोषियों पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

साल 2004 में अलका मिश्रा ने रची थी साजिश
दरअसल जून 2004 में बीजेपी नेता की हत्या मामले में मालती कि पति प्रेमनाथ ने गाजीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया गया था कि सात जून को मालती दवा लेने गई थी लेकिन उनका शव कुकरैल बंधे पर मिला था। इस मामले की जांच कर हत्या में आलोक दुबे, रोहित सिंह, अलका मिश्रा का नाम शामिल किया था। रिटायर्ड डीआईजी पीके मिश्रा की पत्नी अलका मिश्रा की मालती से सियासी वर्चस्व को लेकर अदावत थी। अलका मिश्रा भाजपा के अवध क्षेत्र की पूर्व उपाध्यक्ष रहीं हैं। सर्वोदय नगर में सात जून, 2004 को गुडंबा के कल्याणपुर निवासी मालती की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 

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कोर्ट ने आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर गोमती नगर पुलिस ने सिपाही राजकुमार राय और अलका के करीबी रोहित यादव को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा किया था। इस जांच में पता चला था कि मालती की हत्या की साजिश विकासनगर की तत्कालीन पार्षद अलका और आलोक दुबे ने ही रची थी। कोर्ट ने इसी मामले में चारों आरोपियों को दोषी ठहराया था लेकिन अलका मिश्रा कोर्ट से फरार चल रही थी। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसके बाद पुलिस ने रविवार को अलका मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके बाद सोमवार को सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई।

मौत से पहले संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी गायब
कोर्ट ने अलका मिश्रा और आलोक दुबे को हत्या की साजिश रचने, राजकुमार राय को हत्या, अपहरण, साजिश रचने व आर्म्स एक्ट और रोहित सिंह की हत्या और आर्म्स एक्ट में दोषी ठहराया है। इसके अलावा अलका मिश्रा व आलोक दुबे पर 10-10 हजार, राजकमार राय पर 35 हजार और रोहित सिंह पर 15 हजार जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि सर्वोदय नगर में सात जून 2004 को गुडंबा के कल्याणपुर निवासी भाजपा नेता मालती शर्मा की हत्या कर दी गई थी। उससे पहले वह एक रात पहले से संदिग्ध हालात में लापता हुई थीं। उसके बाद सात जून को उनका शव सर्वोदयनगर में मिला। मालती मूलरूप से जौनपुर की निवासी थी। 

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