मथुरा शाही मस्जिद को श्री कृष्ण जन्मभूमि की मान्यता देने की मांग, स्वीकार हुई याचिका 25 जुलाई को होगी सुनवाई

Published : Mar 14, 2022, 12:24 PM IST
मथुरा शाही मस्जिद को श्री कृष्ण जन्मभूमि की मान्यता देने की मांग, स्वीकार हुई याचिका 25 जुलाई को होगी सुनवाई

सार

मुख्य याचिका को याची की अनुपस्थिति में खारिज कर दिया गया था। हालांकि बाद में यह आदेश वापस लिया गया और मुख्य याचिका को उसके मूल नंबर पर बहाल किया गया। जिसके बाद इश याचिका पर अगली सुनवाई 25 जुलाई को होनी है।

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में मस्जिद हटाकर मंदिर निर्माण कराने की याचिका को स्वीकार कर लिया है। इस मामले में सुनवाई 23 जुलाई को होनी है। इससे पहले इस याचिका को 19 जनवरी 2021 को याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में खारिज कर दिया गया था। 

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ द्वारा इस याचिका को सुनवाई की सहमति दी गई है। कोर्ट की ओर से कहा गया कि याचिका खारिज करने के बाद इसे बहाल करने के लिए तुरंत आवेदन दिया गया था। अपने आदेश में पीठ ने उस याचिका को बहाल कर दिया है। जिसके बाद  इस मामले में अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। 

याची की अनुपस्थिति में खारिज हुई थी याचिका 
मुख्य याचिका को याची की अनुपस्थिति में खारिज कर दिया गया था। हालांकि बाद में यह आदेश वापस लिया गया और मुख्य याचिका को उसके मूल नंबर पर बहाल किया गया। जिसके बाद इश याचिका पर अगली सुनवाई 25 जुलाई को होनी है। 

याचिका के जरिए की गई है ये मांग 
याचिका में मांग की गई है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर बनी मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाया जाए। इसी के साथ मंदिर की जमीन को हिंदुओं को सौंपा जाए। यही नहीं श्रीकृष्ण जन्मभूमि जन्मस्थान के लिए एक ट्रस्ट का गठन करने की मांग भी की गई है। वहीं याचिका में मामले के निपटारे तक हिंदुओं को सप्ताह में एक दिन और जन्माष्टमी को मस्जिद में पूजा करने की अनुमति देने का आग्रह किया गया है। 

याचिका में इतिहास का हवाला देते हुए कहा गया कि भगवान श्रीकृष्ण का जन्म कारावास में हुआ था। यह कारावास शाही ईदगाह के वर्तमान ढांचे के ठीक नीचे है। मन 1670 में मुस्लिम आक्रांता औरंगजेब की ओर से मथुरा पर हमला कर दिया गया। इसी के बाद केशवदेव मंदिर को ध्वस्त कर उसके ऊपर शाही ईदगाह मस्जिद को बनवाया गया। याचिका में कहा गया कि सरकारी वेबसाइट में भी इस बात का जिक्र किया गया है। 
ज्ञात हो कि मथुरा का मुद्दा कोई नया नहीं है। कोर्ट में इस मामले में पहले भी कोई याचिकाएं दाखिल की गई है और उन पर सुनवाई होती रही है। 13.37 एकड़ जमीन पर दावा करते हुए हिंदू यहां से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग करते रहे हैं। 

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