यूपी के मेरठ जिले के पूर्व सांसद शाहिद अखलाक को सीबीआई कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि 14 दिसंबर तक कोर्ट में हाजिर हो जाए अन्यथा जमनातदारों की जमानत जब्त कर ली जाएगी।
मेरठ: उत्तर प्रदेश के जिले मेरठ में पूर्व सांसद शाहिद अखलाख के जमानतदारों को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रदूषण सीबीआई लखनऊ की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। जिसमें बताया गया है कि अगर 14 दिसंबर तक शाहित अखलाक कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो जमानतदारों की जमानत जब्त कर ली जाएगी। दरअसल साल 2009 में कमेला को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इस केस में पूर्व सांसद को भी आरोपी बनाया गया था।
कुछ आरोपी बेल पर है बाहर तो कई के जारी हो चुके है वारंट
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से किए गए मुकदमे में कुछ आरोपी बेल पर है जबकि कुछ के वारंट तक जारी हो चुके है। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़कर जेल भी भेज चुकी है और हाल में मुकदमा ट्रायल पर चल रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि सीबीआई कोर्ट लखनऊ में शाहिद अखलाक हाजिर नहीं हुए है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रदूषण सीबीआई लखनऊ की ओर से शाहिद अखलाक के जमानतदारों जावेद निवासी केसरबाग लखनऊ और चौधरी आलेउमर मोहल्ला कसाईवाड़ा थाना अमिनाबाद लखनऊ को नोटिस जारी कर दिया है।
पूर्व सासंद ने आदेश को लेकर बोली बड़ी बात- कोर्ट में होंगे जरूर हाजिर
कोर्ट के आदेशानुसार शाहिद को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। इतना ही नहीं अगर तय तारीख पर पूर्व सांसद शाहित अदालत में पेश नहीं हुए तो उनके जमानतदारों की जमानत जब्त कर ली जाएगी। दूसरी ओर शाहिद अखलाक का कहना है कि उनके पास कोर्ट से कोई सूचना नहीं आई है। वह कोर्ट के आदेश का सम्मान करते है और जारी हुए आदेश के बाद वह जरूर हाजिर होंगे। शाहिद पर कमेला हटाने के दौरान धारा 144 की कार्रवाई जरूर हुई थी, उसके अलावा कोई मुकदमा नहीं हुआ है। अब पूर्व सांसद जल्द ही कोर्ट में हाजिर होंगे।