
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित (Covid 19) के मामलों को देखते हुए राजधानी लखनऊ (Lucknow) का जिला प्रशासन (district administration) भी अलग मोड पर आ गया है, जिसके चलते लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश (DM Abhishek prakash) ने आपात बैठक बुलाते हुए अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने अफसरों को निर्देश देते हुए कहा कि अब कोविड पॉजिटिव (Covid positive) मिलने पर मिनी कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। डीएम अभिषेक प्रकाश ने कहा कि पहले की तरह ही इन इलाकों में सघन रूप से सैनेटाइजेशन किया जाएगा।
कोरोना नियम न मानने वालों पर होगी महामारी एक्ट में कार्रवाई
राजधानी लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए डीएम अभिषेक प्रकाश ने स्मार्ट सिटी सभागार में आपात बैठक बुलाई। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना नियम न मानने वालों पर जरूरत पड़ने पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। लोगों तक संदेश प्रसारित करें कि खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि कोविड प्रबंधन में यदि लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारी तय की जाएगी।
50 मीटर के दायरे तक रहेगा मिनी कंटेनमेंट जोन
- मिनी कंटेनमेंट जोन को बांस-बल्लियों के बजाए रिबन से घेर दिया जाएगा।
- संबंधित संक्रमित के घर के अगल-बगल वाले मकान दायरे में होंगे।
- सभी की जांच व कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। रिपोर्ट आने तक निगरानी में रहेंगे।
- पॉजिटिव व्यक्ति पृथकवास में रहेगा। निगेटिव रिपोर्ट आने तक परिवार के अन्य सदस्य बाहर नहीं निकल सकते।
नियम तोड़े तो कानूनी कार्रवाई
- यदि पॉजिटिव व्यक्ति नजर बचाकर बाहर निकला तो मुकदमा दर्ज हो सकता है
- इसमें जुर्माना लगाने के साथ जेल तक जाना पड़ सकता है।
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