कम नहीं हो रही मोहम्मद जुबैर की मुश्किलें, हाथरस कोर्ट से लगा बड़ा झटका

पत्रकार मोहम्मद जुबैर की मुश्किले लगातार बढ़ती जा रही है। हाथरस कोर्ट ने जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। इनके खिलाफ दो मुकदमे दर्ज है और दोनों की जांच एसआइटी कर रही है। इतना ही नहीं जुबैर के खिलाफ राज्य के कई शहरों में भी मुकदमे दर्ज है।

हाथरस: नूपुर शर्मा की कथित विवादित टिप्पणी के बाद देश समेत राज्य में भड़की हिंसा के बाद काफी नुकसान हुआ। तो वहीं दूसरी ओर नेता के बयान के बाद हिंसा भड़काने के आरोपी मोहम्मद जुबैर को एक और झटका लगा है। ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को गुरुवार 14 जुलाई को भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी में हाथरस कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 27 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनके खिलाफ शहर के दो अलग-अलग थानों में मुकदमा दर्ज हैं।

जुबैर के खिलाफ दर्ज है ये दो मुकदमे
ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को हाथरस कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल जुबैर की पुरदिलनगर में एक महीने पहले हुए बवाल में संलिप्तता सामने आई है। इससे संबंधित सिकंदराराऊ में मामला दर्ज किया गया था। साथ ही कोतवाली सदर में चार जुलाई को धार्मिक भावना भड़काने का मामला दर्ज किया गया था। जुबैर पर इस मामले में पुलिस ने सीतापुर जेल में बी-वारंट दाखिल किया है। फिलहाल जुबैर तिहाड़ जेल दिल्ली में है और इस पूरे प्रकरण की जांच एसआइटी कर रही है।

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भड़की हिंसा में जुबैर की पाई गई संलिप्तता
एक महीने पहले जुमे की नमाज के बाद कस्बा पुरदिलनगर में नूपुर शर्मा के खिलाफ हुए प्रदर्शन और बवाल में भी करीब 50 से अधिक लोगों पर धारा 147, 148, 153ए, 353, 188, 120बी समेत कई धाराओं में उपद्रवियों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में सभी सिकंदराराऊ, पुरदिलनगर के उपद्रवी हैं और 56 लोग जेल भेजे गए थे। इसी बवाल में जुबैर की संलिप्तता सामने आई है। मोहम्मद जुबैर की दोनों मुकदमों की जांच एसआईटी कर रही है। कोतवाली सदर के मामले में आज पेशी के बाद कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा।

राज्य के इन जिलों में भी दर्ज है मुकदमे
तो वहीं दूसरी ओर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ राज्य के सीतापुर, गाजियाबाद, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर में भी दर्ज हैं। राष्ट्र स्वाभिमान दल के संस्थापक हाथरस के दीपक शर्मा ने जुबैर के खिलाफ कोतवाली सदर में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा गया था कि जुबैर इंटरनेट मीडिया के माध्यम से देवी देवताओं के खिलाफ विवादित टिप्पणी करता रहता है। इसके अलावा वह विवादित तस्वीरें बनाकर पोस्ट कर हिंदूओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। इस मामले में पुलिस ने धारा 153ए, 295ए, 298 व 67 आइटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। 

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