UP News: सात साल की मासूम से रेप के बाद हत्या, अदालत ने सुनाई मौत की सजा

यूपी के सोनभद्र में सात वर्षीय दलित बच्ची से रेप कर उसकी हत्या के मामले में पॉक्सो अधिनियम एवं एससी/एसटी अधिनियम के तहत दर्ज मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी शहजाद को फांसी की सजा सुनाई, साथ ही जुर्माना भी लगाया।
 

सोनभद्र: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)के सोनभद्र जिले की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को सात साल की दलित लड़की से बलात्कार और हत्या (Rape and Murder) के मामले में 27 वर्षीय युवक को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है। आरोपी शहजाद (Shahzad)पर अदालत ने दो लाख रुपये का जुर्माना  भी लगाया। 

रेप के बाद की हत्या
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, विंढमगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी दलित व्यक्ति ने 10 जनवरी 2013 को थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी सात वर्षीय बेटी सुबह घर से खेलने के लिए निकली थी जो वापस नहीं लौटी। जब उसकी खोजबीन(search) की गई तो पता चला कि हरपुरा गांव निवासी शहजाद को बच्ची से बातचीत करते देखा गया था। दोपहर बाद बच्ची की लाश(deadbody) खेत में मिली थी। 

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कोर्ट ने लगाया दो लाख का जुर्माना 
इस मामले में पिता की तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म, हत्या के साथ ही पॉक्सो अधिनियम एवं एससी/एसटी अधिनियम में एफआईआर(FIR) दर्ज की थी। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) पंकज श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शहजाद को दोषी ठहराते हुए फांसी और दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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