मुजफ्फरनगर के बड़कली में सामूहिक हत्याकांड मामले में 16 आरोपियों को उम्रकैद, साल 2011 का था मामला

मुजफ्फरनगर के बड़कली में करीब 11 साल पहले रोहाना गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह एवं उनके परिवार के तीन मासूम बच्चों समेत आठ लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में कोर्ट ने 16 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश में बीते दिनों कोर्ट द्वारा कई पुराने मामलों में सुनवाई हुई है। कई सालों से लंबित फैसलों में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इसी कड़ी में राज्य के मुजफ्फरनगर के बड़कली में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुना दिया है। इस मामले में कोर्ट ने मीनू त्यागी समेत 16 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-2 के न्यायाधीश छोटे लाल यादव ने फैसले के लिए चार जुलाई की तिथि नियत की थी। जिसके बाद आज इन्हें सजा का ऐलान किया गया है।

11 साल पहले तीन मासूम समेत 8 की हुई थी मौत
दरअसल कोर्ट ने करीब 11 साल पहले रोहाना गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह एवं उनके परिवार के तीन मासूम बच्चों समेत आठ लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अपर जिला एवं  सत्र न्यायाधीश के कोर्ट नंबर-2 में चली। इस मामले में अभियोजन के अधिवक्ता अनिल जिंदल ने बताया कि अदालत ने सुनवाई के लिए चार जुलाई की तिथि तय कर दी थी। शहर के बड़कली सामूहिक हत्याकांड में आरोपी बबलू ने केस की सुनवाई दूसरी अदालत में कराने के लिए जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था।

Latest Videos

मामले में 20 आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा
इस मामले में सुनवाई 22 जून की तिथि अदालत ने तय की थी। 11 जुलाई 2011 को रोहाना मार्ग स्थित बड़कली मोड़ पर रोहाना समिति के पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह की कार में ट्रक की टक्कर से तीन मासूम बच्चों समेत परिवार के आठ लोगों की मौत हो गई थी। इसकी जांच शुरू हुई तो साजिश का खुलासा हुआ। इस मामले में वादी ब्रजवीर सिंह ने चरथावल के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे विक्रांत त्यागी उर्फ विक्की, उसकी पत्नी मीनू त्यागी समेत 20 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। रोहाना समिति के पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह, समरवीर, गौरववीर पुत्र ब्रजवीर और श्यामवीर पुत्र उदयवीर, कल्पना पत्नी गौरव वीर, दक्ष (06) पुत्र समरवीर, प्रणव (04) पुत्र गौरववीर, वंश (02) पुत्र गौरववीर की हत्या की गई थी।

क्या था पूरा मामला

आपको बता दें कि 11 जुलाई 2011 को शहर कोतवाली क्षेत्र के बड़कली में बधाई निवासी पूर्व गन्ना समिति के चेयरमैन उदयवीर समेत 8 लोगों की हत्या कर दी गई थी। हत्या की इस वारदात को ट्रक से कुचलकर अंजाम दिया गया था। इस मामले में कुख्यात विक्की त्यागी, मीनू त्यागी, अनिल, शुभम समेत 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस ममले में सुनवाई अपर सत्र एवं न्यायाधीश पाक्सोकोर्ट संख्या दो में छोटे लाल यादव के समक्ष चल रही थी। मामले में आरोपित बनाए गए विक्की त्यागी की वर्ष 2015 में कोर्ट परिसर में ही हत्या कर दी गई थी। इसके साथ ही दो अन्य आरोपितों की मौत हो चुकी है। जबकि एक आरोपित के जुवेनाइल होने के चलते उसकी फाइल को अलग कर दिया गया था। 

मुजफ्फरनगर: नाबालिग युवती को शादी का झांसा देकर एक साल तक करता रहा दुष्कर्म, फिर करवाया गर्भपात

फतेहपुर: चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण की चल रही थी पाठशाला, हिंदू संगठनों के हंगामे के बाद दर्ज हुआ मुकदमा

ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई आज, जिला जज की अदालत में मुस्लिम पक्ष रखेगा दलील

योगी 2.0 का 100 दिन का कार्यकाल हुआ पूरा, जानिए किन लक्ष्यों को किया पूरा तो कौन से रह गए अधूरे

Share this article
click me!

Latest Videos

Arvind Kejriwal की Sanjeevani Yojana और Mahila Samman Yojana पर Notice जारी, क्या है मामला
Delhi CM Atishi होंगी गिरफ्तार! Kejriwal ने बहुत बड़ी साजिश का किया खुलासा । Delhi Election 2025
LIVE🔴: केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और पवन खेड़ा द्वारा प्रेस वार्ता
हिंदुओं पर हमले से लेकर शेख हसीना तक, क्यों भारत के साथ टकराव के मूड में बांग्लादेश?
Bihar Hajipur में गजब कारनामा! Male Teacher Pregnant, मिल गई Maternity Leave