
नोएडा: उत्तर प्रदेश के जिले गौतमबुद्ध नगर में पुलिस ने गुरुवार आठ अगस्त को पुलिस ने वर्ल्ड डेयरी समिट सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए एक आदेश पारित किया है। जिसमें लिखा है कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा में 15 सितंबर तक निजी व्यक्तियों या संगठनों के द्वारा ड्रोन के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल 12 सितंबर से ग्रेटर नोएडा में शुरू होने वाले वर्ल्ड डेयरी समिट-2022 के मद्देनजर सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है।
12 से 15 सितंबर तक चलेगा वर्ल्ड डेयरी समिट सम्मेलन
वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन शहर में 12 से 15 सितंबर तक इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट, ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 सितंबर को कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। उनकी सुरक्षा के मद्देनजर निजी ड्रोन संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसकी शुरूआत करने के लिए दोनों लोग ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे। इसकी तैयारियों को लेकर गौतमबुद्ध नगर पुलिस और प्रशासन तैयारियों में जुट गया हैं। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ का वर्ल्ड डेयरी समिट वैश्विक डेयरी क्षेत्र की एक वार्षिक बैठक है। जिसमें दुनिया भर से लगभग 1,500 प्रतिभागी शामिल होते हैं।
सुपरटेक के अवैध टॉवरों को गिराने के दौरान ड्रोन पर लगी थी रोक
गौतमबुद्ध नगर पुलिस के द्वारा जारी आदेश में को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (कानून और व्यवस्था) द्वारा पारित किया गया है। जिसमें यह भी कहा गया है कि इस आदेश का उल्लंघन आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा। आपको बता दें कि इससे पहले नोएडा पुलिस ने सुपरटेक के अवैध टॉवरों को गिराए जाने के मद्देनजर सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 26 अगस्त से 31 अगस्त तक शहर के आसमान में ड्रोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। अब एक बार फिर नोएडा पुलिस ने वर्ल्ड डेयरी समिट के दौरान निजी ड्रोन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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