काफिला और जयकारे के बीच रिहा होकर घर पहुंचा श्रीकांत त्यागी, महिला को गाली देने के मामले में गया था जेल

Published : Oct 21, 2022, 10:41 AM ISTUpdated : Oct 21, 2022, 10:42 AM IST
काफिला और जयकारे के बीच रिहा होकर घर पहुंचा श्रीकांत त्यागी, महिला को गाली देने के मामले में गया था जेल

सार

यूपी के नोएडा में महिला के साथ गाली-गलौज करने वाला श्रीकांत त्यागी गुरुवार को जेल से रिहा हो गया। जेल से छूटने के बाद ओमेक्स सिटी स्थित अपने फ्लैट पहुंचा, जहां उसका फूल-मालाओं से स्वागत किया गया। 

नोएडाः उत्तर प्रदेश के नोएडा में महिला के साथ गाली-गलौज करने वाला श्रीकांत त्यागी गुरुवार की शाम जेल से रिहा हो गया। उसकी जमानत को मंजूरी मिल गई और जेल से छूटने के बाद ओमेक्स सिटी स्थिति अपने फ्लैट पहुंचा, जहां उसका फूल- मालाओं से स्वागत किया गया। इतना ही नहीं जेल से छूटने के बाद त्यागी ने अपने समाज के लोगों का आभार जताया और कहा कि इस संकट की घड़ी में उसका साथ दिया, जिसके लिए वह आभारी है। उन्होंने आगे कहा कि आप लोगों का साथ देना मेरे लिए भगवान का साथ देने के बराबर है। 

पत्नी अनु त्यागी ने आरती उतारकर किया स्वागत
श्रीकांत त्यागी आगे कहते है कि मैं कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले अपने समर्थकों से मिलूंगा और उनसे बात करूंगा। लोग मेरे और मेरे परिवार के साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुझे जमानत दे दी है और कोर्ट का फैसला सबसे ऊपर है। अपने घर पहुंचने के बाद त्यागी की पत्नी अनु ने आरती उतारकर व मिठाई खिलाकर पति का स्वागत किया। कोर्ट ने त्यागी की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि याची को निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों पर रिहा किया जाए। बीते 9 अगस्त को श्रीकांत को महिला से बदसलूकी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 

सोसाइटी की महिला से किया था अभद्र व्यवहार
दरअसल सोशल मीडिया पर श्रीकांत त्यागी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह ओमेक्स सोसाइटी में रहने वाली एक महिला के साथ गालीगलौज कर रहा था। यह मामला वायरल होने के बाद काफी चर्चित हो गया था। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद त्यागी को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में त्यागी ने कोर्ट से जमानत मांगी थी और अपने ऊपर दर्ज मुकदमों को दुर्भावना से प्रेरित बताया था। यूपी सरकार ने कोर्ट में त्यागी का आपराधिक इतिहास पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने त्यागी को राहत दे दी। 

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