उत्तराखंड में एक जुलाई से प्लास्टिकयुक्त वस्तुओं पर लगेगा बैन, शहरी विकास निदेशालय चलाएगा अभियान

उत्तराखंड में निदेशालय ने सभी निगम, निकायों को पत्र भेजकर पुरानी 50 माइक्रोन की गाइडलाइंस में संशोधन करते हुए नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है। एक जुलाई से सभी प्लास्टिकयुक्त वस्तुओं पर बैन लग जाएगा। इसके लिए शहरी विकास निदेशालय अभियान चलाएगा। 

Asianet News Hindi | Published : Jun 10, 2022 8:02 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड में आगामी एक जुलाई से प्लास्टिक पर जबरजस्त रोक लगने वाली है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के आदेश के बाद शहरी विकास निदेशालय ने इस संबंध में निर्देश जारी किया हैं। इन निर्देशों के तहत 13 निकायों ने प्रतिबंध से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही शहरी विकास निदेशालय अब सोमवार से प्रदेश के बाकी सभी निगम-निकायों में प्लास्टिक बैन से संबंधित नए नोटिफिकेशन जारी करने का अभियान चलाएगा। अब न तो प्लास्टिक की छड़ी वाले गुब्बारे बिकेंगे और न ही स्टॉ, चम्मच, चाकू इत्यादि सामान पर रोक लग जाएगी। 

पुरानी गाइडलाइंस का किया संशोधन 
दरअसल वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से चार जून को शहरी विकास निदेशालय को एक पत्र आया है। जिसमें कहा गया है कि 30 जून के बाद राज्य में 75 माइक्रोन तक की प्लास्टिक प्रतिबंध की जाए। इसी के तहत यह फैसला लिया गया है। शहरी विकास निदेशालय ने सभी निगम, निकायों को पत्र भेजकर पुरानी 50 माइक्रोन की गाइडलाइंस में संशोधन करते हुए नया नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है। राज्य में 13 निकायों ने नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया गया है। शहरी विकास निदेशालय अब सोमवार से प्रदेश के बाकी सभी निगम-निकायों में प्लास्टिक बैन से संबंधित नए नोटिफिकेशन जारी करने का अभियान चलाएगा।

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इन सामनों की बिक्री पर लग जाएगी रोक
इस आदेश के बाद से राज्य में अब प्लास्टिक युक्त ईयर बड, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक डंडियां, पॉली स्टाइरीन,  कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां की सजावटी सामग्री पर रोक रहेगी। इसके अलावा प्लास्टिक प्लेटें, कप, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, गिलास, कांटे जैसी कटलरी,  निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैक, मिठाई के डब्बों को लपेटने वाली प्लास्टिक फिल्म 100 माइक्रोन से कम मोटे प्लास्टिक के बने बैनरों पर रोक रहेगी।

1.5 करोड़ से ऊपर का जुर्माना वसूला जा चुका
शहरी विकास निदेशक ललित मोहन रयाल ने बताया कि मंत्रालय के निर्देशों के तहत सभी निकायों में एक जुलाई से 75 माइक्रोन तक की प्लास्टिक प्रतिबंधित करने से संबंधित निर्देश जारी किए जा चुके हैं। 13 निकाय अपने नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं। एक जुलाई से प्रतिबंध सख्ती से लागू किया जाएगा। राज्य में इस समय चारधाम यात्रा है। देशभर से आ रहे श्रद्धालुओं द्वारा प्लास्टिक के इस्तेमाल न करने की प्रक्रिया अपनाना बड़ी चुनौती बनने वाला है। वहीं निदेशालय का कहना है कि प्रदेशभर में पहले भी 50 माइक्रोन प्लास्टिक यूज पर प्रतिबंध लगाया जा चुका। वहीं 1.5 करोड़ से ऊपर जुर्माना वसूला जा चुका है।

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